रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने महापौर के चुनाव के दौरान ‘नोट के बदले वोट’ मामले में कांग्रेस नेता और उनके एक कथित साथी की जमानत याचिका आज खारिज कर दी.
कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष निरंजन शर्मा और सुधीर साहू की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायामूर्ति एच सी मिश्र ने इसे खारिज कर दिया. इस वर्ष रांची में हुए महापौर चुनाव से एक दिन पहले पुलिस ने इस मामले का भंडाफोड़ किया था.
सात अप्रैल को यहां एक होटल से नकदी बरामद होने के बाद दर्ज प्राथमिकी में प्रमुख आरोपी एवं पूर्व महापौर रामा खलखो की जमानत याचिका को 14 जून को एक विशेष अदालत ने खारिज कर दिया था.