नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने मधुमेह और हृदय रोग की 108 दवाओं की कीमतों को नियंत्रण से मुक्त करने के केंद्र के निर्णय में हस्तक्षेप करने से सोमवार को इनकार कर दिया. न्यायालय ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन के माध्यम से यह मसला उठाया जा सकता है. प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षतावाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने इस मसले में हस्तक्षेप करते हुए कहा, ‘आप इस आदेश में संशोधन के लिए केंद्र से संपर्क कीजिये. यदि केंद्र इसमें कुछ नहीं करता है तो फिर आप यहां आ सकते हैं.’ वकील मनोहर लाल शर्मा ने इन दवाओं के मूल्यों को नियंत्रण से मुक्त करने के निर्णय के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों में वृद्धि जनहित के खिलाफ है और इस निर्णय से लाखों भारतीयों की जान को खतरे में डालने की कीमत पर दवा निर्माता कंपनियों को जबर्दस्त लाभ होगा.
BREAKING NEWS
कोर्ट का औषधि मूल्यों को नियंत्रण मुक्त करने के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार
नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने मधुमेह और हृदय रोग की 108 दवाओं की कीमतों को नियंत्रण से मुक्त करने के केंद्र के निर्णय में हस्तक्षेप करने से सोमवार को इनकार कर दिया. न्यायालय ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन के माध्यम से यह मसला उठाया जा सकता है. प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू की […]
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement