रांची : राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू होने की संभावना को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि मुहर्रम का जुलूस लाउडस्पीकर के साथ रात 10 बजे तक ही निकलेगा. यदि रात 10 बजे के बाद तक जुलूस रहे, तो लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.
जिला प्रशासन ने सभी कमेटियों से मुहर्रम जुलूस रात 10 बजे तक ही निकालने का आग्रह किया है. आचार संहिता लागू रहने की स्थिति में राजधानी में धारा 144 लागू रहेगा. ऐसी स्थिति में जुलूस निकालने से पूर्व कमेटियों को एसडीओ से अनुमति लेनी होगी.
छठ के मद्देनजर बड़े तालाबों व स्वर्ण रेखा घाट सहित अन्य जगहों पर साफ-सफाई के लिए नगर निगम के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं. बड़े तालाबों में गोताखोर एवं नाव की व्यवस्था की जा रही है. उक्त बातें शुक्रवार को उपायुक्त विनय कुमार चौबे ने केंद्रीय शांति समिति की बैठक में कही.
प्रकाश पर्व एवं मुहर्रम एक ही दिन हो, तो प्रकाश पर्व मनानेवालों को भी पूर्व से समय निर्धारित करने का निर्देश डीसी ने दिया. बैठक में एसएसपी प्रभात कुमार, सिटी एसपी अनूप बिरथरे, एडीएम विधि व्यवस्था इकबाल आलम अंसारी, एसडीओ अमित कुमार एवं केंद्रीय शांति समिति से केंद्रीय मुहर्रम कमेटी, डोरंडा मुहर्रम कमेटी, चान्हो, मांडर की मुहर्रम कमेटी के पदाधिकारी तथा तीनों अखाड़ों के खलीफा एवं उनके प्रतिनिधि तथा महावीर मंडल के पदाधिकारी एवं महानगर पूजा समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे.