मुंबई. बांबे हाई कोर्ट की नजर में वह पारसी गरीब है, जो हर महीने 90 हजार रु पये से कम कमाता है. दरअसल हाइकोर्ट ने बांबे पारसी पंचायत के उस मानक को लेकर अपनी सहमति जतायी है, जिसके तहत ‘गरीब व जरूरतमंद पारसी’ को परिभाषित किया गया था. इसके मुताबिक वह पारसी गरीब माना जायेगा, जिसकी हर महीने की आमदनी 90 हजार रु पये से कम है या जिसके पास 25 लाख रु पये से कम संपत्ति है.
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90,000 रु पये से कम कमाने वाला पारसी गरीब
मुंबई. बांबे हाई कोर्ट की नजर में वह पारसी गरीब है, जो हर महीने 90 हजार रु पये से कम कमाता है. दरअसल हाइकोर्ट ने बांबे पारसी पंचायत के उस मानक को लेकर अपनी सहमति जतायी है, जिसके तहत ‘गरीब व जरूरतमंद पारसी’ को परिभाषित किया गया था. इसके मुताबिक वह पारसी गरीब माना जायेगा, […]
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