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Thursday, March 28, 2024

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314 पटाखा विक्रेताओं को अस्थायी लाइसेंस

रांची : दीवाली पर्व को लेकर राजधानी के 314 खुदरा पटाखा विक्रेताओं को अस्थायी तौर पर लाइसेंस दिये गये हैं. इन्हें एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 के तहत परमिट जारी किया गया है. परमिट की वैधता 26 अक्तूबर तक रहेगी. राजधानी में कुल 23 खुदरा पटाखा विक्रेता हैं, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा लाइसेंस प्राप्त है. वहीं तीन […]

रांची : दीवाली पर्व को लेकर राजधानी के 314 खुदरा पटाखा विक्रेताओं को अस्थायी तौर पर लाइसेंस दिये गये हैं. इन्हें एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 के तहत परमिट जारी किया गया है. परमिट की वैधता 26 अक्तूबर तक रहेगी. राजधानी में कुल 23 खुदरा पटाखा विक्रेता हैं, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा लाइसेंस प्राप्त है.
वहीं तीन थोक विक्रेताओं को प्रशासन की ओर से लाइसेंस मिले हैं. इनमें एसएस जाफर एंड संस, ट्रेड फ्रेंड्स व साह एंड संस शामिल हैं. पटाखा विक्रेताओं को सशर्त परमिट निर्गत किया गया है. अस्थायी शेड से पटाखा स्टॉल की दूरी तीन मीटर एवं किसी सुरक्षित जगह से 50 मीटर की दूरी होनी चाहिए.
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