नयी दिल्ली. रीयल एस्टेट क्षेत्र की कंपनी डीएलएफ ने पूंजी बाजार नियामक सेबी के आदेश के खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) में अपील की है. सेबी ने डीएलएफ और उसके शीर्ष कार्यकारियों पर पूंजी बाजार में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया है. सूत्रों के अनुसार, सेबी आदेश के खिलाफ डीएलएफ की अपील पर सैट संभवत: अगले सप्ताह सुनवाई करेगा. डीएलएफ को एक तगड़ा झटका देते हुए पूंजी बाजार नियामक सेबी ने इस कंपनी और इसके चेयरमैन तथा मुख्य प्रवर्तक केपी सिंह सहित छह शीर्ष कार्यकारियों को तीन साल के लिए पूंजी बाजार में खरीद-फरोख्त से रोक लगा दी है. सेबी ने यह कदम कंपनी द्वारा आइपीओ के समय महत्वपूर्ण सूचनाओं को जानबूझ कर और पूरी सक्रियता के साथ छुपाने के जुर्म में यह कार्रवाई की.नियामक ने हालांकि किसी तरह का कोई मौद्रिक जुर्माना नहीं लगाया, लेकिन उसके द्वारा लगाये गये प्रतिबंध से डीएलएफ और उसके छह शीर्ष कार्यकारी प्रतिभूति बाजार में तीन साल तक धन जुटाने सहित किसी तरह के शेयरों की बिक्री, खरीदारी तथा अन्य खरीद-फरोख्त नहीं कर सकेंगे. डीएलएफ पर 30 जून, 2014 को 19,000 करोड़ रुपये का कर्ज था. कंपनी ने धन जुटाने के लिए पहले से अपनी योजना की घोषित कर रखी है. इसमें बॉंड के जरिये 3,500 करोड़ रुपये जुटाने की भी योजना प्रस्तावित है.
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सेबी के खिलाफ डीएलएफ ने सैट का दरवाजा खटखटाया
नयी दिल्ली. रीयल एस्टेट क्षेत्र की कंपनी डीएलएफ ने पूंजी बाजार नियामक सेबी के आदेश के खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) में अपील की है. सेबी ने डीएलएफ और उसके शीर्ष कार्यकारियों पर पूंजी बाजार में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया है. सूत्रों के अनुसार, सेबी आदेश के खिलाफ डीएलएफ की अपील पर सैट संभवत: […]
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