जवाब नहीं दिये जाने पर जुर्माना लगाने की दी चेतावनीमामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगीरांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को कोल इंडिया में पीआरपी के नाम पर करोड़ों रुपये के वित्तीय अनियमितता को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जतायी. जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. जवाब दाखिल नहीं करने पर जुर्माना लगाने की भी चेतावनी दी. इससे पूर्व केंद्र सरकार की ओर से जवाब दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया. समय मांगे जाने पर खंडपीठ ने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि बार-बार समय मांगा जाना उचित नहीं है. कई बार कोर्ट समय दे चुका है. यह अंतिम मौका है. अगली सुनवाई के पूर्व जवाब दाखिल करने का नर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी प्रेम कटारुका की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है. कहा गया कि कोल इंडिया में परफॉर्मेंस रिलेटेड पे (पीआरपी) के नाम पर करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितता की गयी है. अधिकारियों ने गलत परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिखाकर लाखों रुपये की निकासी की है. छोटे वाहनों में 25-25 टन कोयले की ढुलाई दिखाकर अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार किया. उसी आधार पर अधिकारियों को 30-40 लाख रुपये तक का पीआरपी मिला है. मामले की सीबीआइ से जांच कराने के लिए उचित आदेश देने का आग्रह किया गया है.
कोयला घोटाले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा
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