जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगने पर कोर्ट ने जतायी नाराजगीमामले की आज फिर होगी सुनवाईमामला वर्ष 2010 सत्र में आइएएस कैडर में प्रोन्नति देने में गड़बड़ी करने कारांची. झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को राज्य सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) कैडर में प्रोन्नति देने में हुई अनियमितता को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में मामले की सुनवाई के दौरान संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया. जवाब दाखिल करने के लिए 10 नवंबर तक का समय देने का आग्रह किया गया. इस पर खंडपीठ ने कड़ी नाराजगी जताते हुए मौखिक रूप से कहा कि बार-बार समय मांगा जाता है. कोर्ट और समय नहीं दे सकता है. खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि आरोप रहने के बावजूद प्रोन्नति के लिए अनुशंसा की जाती है, लेकिन जिस पर आरोप नहीं रहता है, उसकी अनुशंसा नहीं की जती है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी भवानी प्रसाद लाल दास ने याचिका दायर की है. इसमें कहा गया कि वर्ष 2010 सत्र में राज्य सेवा के अधिकारियों को आइएएस कैडर में प्रोन्नति देने में गड़बड़ी की गयी है. प्रार्थी बीपीएससी के 32वें बैच के टॉपर रहे हैं. इन पर कार्यकाल के दौरान अब तक कोई आरोप नहीं लगा है.
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सरकार व यूपीएससी के जवाब पर कोर्ट नाराज
जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगने पर कोर्ट ने जतायी नाराजगीमामले की आज फिर होगी सुनवाईमामला वर्ष 2010 सत्र में आइएएस कैडर में प्रोन्नति देने में गड़बड़ी करने कारांची. झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को राज्य सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) कैडर में प्रोन्नति देने में हुई अनियमितता को लेकर दायर याचिका पर […]
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