रांची: पोटा मामलों के लिए गठित विशेष अदालत ने एमसीसीआइ (अब भाकपा माओवादी) के एरिया कमांडर कमलेश ठाकुर उर्फ ओझा जी को बरी कर दिया है.
कमलेश ठाकुर के खिलाफ 28 मार्च 2002 को भवनाथपुर थाना क्षेत्र में पोटा के तहत कांड संख्या- 28/02 दर्ज किया गया था.
उसे पोटा की धारा तीन व 20 और भादवि की धारा 147, 148, 427, 435, 436 व 307 के तहत आरोपी बनाया गया था. यह प्राथमिकी भवनाथपुर थाना क्षेत्र में कई लोगों के घरों को जलाने के आरोप में दर्ज की गयी थी. कमलेश ठाकुर की तरफ से अधिवक्ता जवाहर साह ने बहस की.