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चिटफंड की करायें सीबीआइ जांच

याचिका समिति की सुनवाई में स्पीकर ने कहा रांची : विधानसभा अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता ने राज्य की गरीब जनता को ठगने वाली चिटफंड कंपनियों की जांच केंद्रीय स्वतंत्र एजेंसी (सीबीआइ) से कराने का निर्देश दिया है. साथ ही चिटफंड कंपनियों की संपत्ति को नीलाम कर निवेशकों से ठगी गयी राशि को लौटाने के लिए […]

याचिका समिति की सुनवाई में स्पीकर ने कहा
रांची : विधानसभा अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता ने राज्य की गरीब जनता को ठगने वाली चिटफंड कंपनियों की जांच केंद्रीय स्वतंत्र एजेंसी (सीबीआइ) से कराने का निर्देश दिया है. साथ ही चिटफंड कंपनियों की संपत्ति को नीलाम कर निवेशकों से ठगी गयी राशि को लौटाने के लिए सरकार को कानून बनाने को कहा है.
चिटफंड कंपनी बासिल इंटरनेशनल लिमिटेड के खिलाफ याचिका समिति में दायर मामले की सुनवाई के बाद श्री भोक्ता ने सोमवार को यह निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से बताया गया कि कई चिटफंड कंपनियां गरीब जनता से अरबों रुपये की ठगी कर चुकी है. चिटफंड कंपनियों का इसका अंतरराज्यीय नेटवर्क है.
अंतरराज्यीय मामला होने के कारण जिला पुलिस की ओर से जांच करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है. जहां तक निवेशकों से ठगी गयी राशि को लौटाने का मामला है, तो इसके लिए सरकार के पास ऐसा कोई कानून नहीं है.
क्यों नहीं अवमानना की कार्रवाई की जाये : याचिका समिति में सुनवाई के दौरान वित्त विभाग की प्रधान सचिव और कृषि व गन्ना सचिव के अनुपस्थित रहने पर स्पीकर ने नाराजगी जाहिर की. सुनवाई के दौरान इन विभागों की ओर से कोई प्रतिनिधि भी उपस्थित नहीं हुआ. इसको गंभीरता से लेते हुए स्पीकर शशांक शेखर भोक्ता ने दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. इनसे पूछा गया है कि क्यों नहीं उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाये. इन्हें जवाब देने के लिए तीन नवंबर तक का समय दिया गया है.
38 विस्थापितों को आज मिलेगी नौकरी
झारखंड विधानसभा की विशेष समिति की अनुशंसा पर झींकपानी एसीसी सीमेंट कंपनी के 38 विस्थापितों को 14 अक्तूबर को नियुक्ति पत्र दिया जायेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक समारोह में विस्थापितों की नियुक्ति पत्र सौंपेंगे. विस्थापितों की नौकरी और मुआवजा पिछले कई दिनों से विधानसभा की विशेष समिति के पास लंबित था. समिति ने सरकार को निर्देश दिया था कि जब तक कंपनी को ओर विस्थापितों को नौकरी नहीं दी जाती है, तब तक लीज नवीकरण नहीं किया जाये. सुनवाई के दौरान कंपनी के प्रतिनिधि समिति के समक्ष उपस्थित होकर विस्थापितों को नौकरी देने की बात कही थी.
बिजली विभाग ने किया 3.35 लाख का भुगतान
बिजली के तार से झुलसे देवघर के मधुपुर निवासी सूरज मंडल के इलाज के खर्च का भुगतान बिजली विभाग की ओर से कर दिया गया है. विभाग संबंधित राशि का ड्राफ्ट अस्पताल को सौंप दिया है. सुनवाई के दौरान बिजली विभाग के अधिकारियों ने इसकी जानकारी स्पीकर शशांक शेकर भोक्ता को दी.
इस पर श्री भोक्ता ने विभाग को निर्देश दिया कि अगर उसकी गलती से किसी भी नागरिक को क्षति होती है, तो उसके इलाज और मुआवजा भुगतान के लिए थर्ड पार्टी कोष का गठन किया जाये.
राम नगरवासियों की याचिका खारिज : धनबाद के सुरेश व अन्य मुहल्लेवासियों की ओर से रामनगर में कॉलोनी में बंद पड़े मकानों में ताला खोलवाने के संबंध में दायर याचिका को स्पीकर ने खारिज कर दिया.

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