रांची : महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट रीता मिश्र की अदालत ने नाबालिग के अपहरण एवं सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए दो अभियुक्तों को 20-20 वर्ष की सजा सुनायी है. इन अभियुक्तों में राजकुमार नाहक (24 वर्ष) और शंकर नाहक (22 वर्ष) शामिल हैं. इन पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इन्हें धारा 376 डी एवं 366 ए के तहत दोषी पाया गया है. इस मामले में दो अन्य अभियुक्तों पर अदालत में मामला लंबित है.
यह घटना खलारी थाना कांड संख्या 6/13 दिनांक 17 फरवरी 2013 से संबंधित है. राजकुमार नाहक एवं शंकर नाहक सहित दो अन्य आरोपियों ने चार फरवरी 2013 को खलारी में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया था. लड़की उस समय घर के पास स्थित एक स्कूल में पढ़ने जा रही थी. अभियुक्तों ने लड़की को ओडिशा के तालचर इलाके में एक घर पर रखा.
वहां एक माह तक चार लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान लड़की के मोबाइल का सिम तोड़ दिया गया और उसे धमकी भी दी गयी. मामले में अभियोजन की ओर से पांच गवाही दर्ज की गयी.