अहमदाबाद. गुजरात की अदालत ने मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की पौत्री के बारे में फेसबुक पर कथित रूप से अभद्र संदेश पोस्ट करने के मामले में बुधवार को एक एनआरआइ को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. सत्र न्यायाधीश एसजे राजे ने आरोपी रोशन शाह के आवेदन को खारिज कर दिया, क्योंकि यह अपराध जमानती है और आइपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत की मांग नहीं की जा सकती. इस धारा के तहत हाइकोर्ट अथवा सत्र अदालत के समक्ष सिर्फ गैर जमानती अपराधों में ही जमानत की मांग की जा सकती है. उधर, अहमदाबाद पुलिस के साइबर सेल ने अक्षय पटेल की ओर दायर की गयी शिकायत पर शाह के खिलाफ धारा 354 (ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है.
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आनंदीबेन की पोती के फेसबुक पोस्ट मामले में एनआरआइ को जमानत नहीं
अहमदाबाद. गुजरात की अदालत ने मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की पौत्री के बारे में फेसबुक पर कथित रूप से अभद्र संदेश पोस्ट करने के मामले में बुधवार को एक एनआरआइ को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. सत्र न्यायाधीश एसजे राजे ने आरोपी रोशन शाह के आवेदन को खारिज कर दिया, क्योंकि यह अपराध जमानती […]
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