एजेंसियां, नयी दिल्ली सरकार ने लोकपाल सर्च कमेटी के नये नियमों को अधिसूचित कर दिया है. नये नियमों के मुताबिक भ्रष्टाचार निरोधक निकाय लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम सुझाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा सुझाये गये नामों के इतर लोगों को चुनने की आजादी होगी. वहीं, यूपीए सरकार के नियमों में सर्च कमेटी को लोकपाल अध्यक्ष एवं सदस्यों के रूप में नियुक्त किये जानेवाले लोगों की सूची पीएम के चयन समिति के विचार के लिए भेजा जाना था. ये नाम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की तैयार सूची से ही लिए जाते थे. नये नियमों में सरकार ने उन प्रतिबंधों को हटा दिया है, जिसमें सर्च कमेटी को डीओपीटी की ओर से दी गयी सूची से ही लोेकपाल के नाम की सिफारिश करने की बात कही गयी थी. सर्च कमेटी को प्रभावी कार्य में मदद करेगी सरकार :डीओपीटी की अधिसूचित नियमों के अनुसार,’सर्च कमेटी लोगों के नामों को छांटने के उद्देश्य से ऐसे नियमों को अपना सकती है, जिसे वह उपयुक्त मानती हो.’ केंद्र सरकार, सर्च कमेटी को जरूरत के मुताबिक प्रभावी ढंग से काम करने में मदद कर सकती है. सर्च कमेटीके सदस्यों की संख्या को आठ से घटा कर सात कर दिया है. सर्च कमेटी में सातों सदस्यों को भ्रष्टाचार निरोधक, लोक प्रशासन और सतर्कता समेत अन्य विषयों के बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए. सर्च कमेटी के नियमों में बदलाव के बाद सरकार लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ायेगी. सरकार ने सर्च कमेटी को डीओपीटी की सूची मिलने के बाद उसमें से चयन समिति को नाम सुझाने के लिए 30 दिनों की समय सीमा को भी समाप्त कर दिया है.
सरकार ने लोकपाल सर्च कमेटी को मिली आजादी
एजेंसियां, नयी दिल्ली सरकार ने लोकपाल सर्च कमेटी के नये नियमों को अधिसूचित कर दिया है. नये नियमों के मुताबिक भ्रष्टाचार निरोधक निकाय लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम सुझाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा सुझाये गये नामों के इतर लोगों को चुनने की आजादी होगी. वहीं, यूपीए सरकार के नियमों […]
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