रांची : निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद शाकिर की अदालत में रिश्वत के मामले में आरोपी इमरान हंस की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी. इमरान जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में सहायक के पद पर कार्यरत थे. उन पर पेंशन से संबंधित एक मामले को निबटाने के लिए पांच हजार रुपये रिश्वत लेने का आरोप है.
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डिस्चार्ज पिटीशन खारिज
रांची : निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद शाकिर की अदालत में रिश्वत के मामले में आरोपी इमरान हंस की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी. इमरान जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में सहायक के पद पर कार्यरत थे. उन पर पेंशन से संबंधित एक मामले को निबटाने के लिए पांच हजार रुपये रिश्वत लेने का आरोप […]
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