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सीता सोरेन मामले में सीबीआइ को जवाब देने के लिए अंतिम मौका

रांची : राज्यसभा चुनाव-2012 में हुए हॉर्स ट्रेडिंग मामले में आरोपी झामुमो विधायक सीता सोरेन व आप्त सचिव राजेंद्र मंडल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. मंगलवार को जस्टिस एचसी मिश्रा की अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआइ की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका. अदालत ने जवाब दायर करने […]

रांची : राज्यसभा चुनाव-2012 में हुए हॉर्स ट्रेडिंग मामले में आरोपी झामुमो विधायक सीता सोरेन व आप्त सचिव राजेंद्र मंडल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. मंगलवार को जस्टिस एचसी मिश्रा की अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआइ की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका. अदालत ने जवाब दायर करने के लिए सीबीआइ को अंतिम मौका दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तिथि तय की गयी. पूर्व में अदालत ने सीबीआइ से पूछा था कि सीता सोरेन के अलावे अन्य विधायकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है. क्या उनके खिलाफ साक्ष्य मिले थे. इस पर सीबीआइ ने मौखिक रूप से कहा था कि सीता के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले थे, जिस कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया था. अन्य विधायकों के खिलाफ जांच की गयी, लेकिन पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण उन पर कार्रवाई नहीं की गयी है. अदालत ने इसे केस की डायरी के आलोक में स्पष्ट जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था.

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