संवाददातारांची : निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद शाकिर की अदालत में शेखर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर नरेश कुमार शर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने अपना आदेश 18 अगस्त के लिए सुरक्षित रखा है. यह मामला पलामू के मोहम्मदगंज बराज मामले में अनियमितता से जुड़ा है. निर्माण कार्य जल संसाधन विभाग की ओर से कराया जा रहा था. मामले में नरेश कुमार सहित 18 आरोपी हंै. आरोपियों में सहायक एवं कनीय अभियंता एवं निर्माण कार्य से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं. अभियंताओं पर सरकारी पद के दुरुपयोग, वित्तीय अनियमितता एवं सरकारी खजाने की लूट से संबंधित धाराएं लगायी गयी है. अन्य आरोपियों में कुमार सत्येंद्र नारायण सिंह, मो जफरुद्दीन, सुधीर कुमार, चंद्रशेखर पांडे, अरुण कुमार, अवधेश श्रीवास्तव, अशोक कुमार द्विवेदी, बिंदेश्वरी प्रसाद,मुन्नी लाल बिंद, कृष्णधर सिंह, बनारसी दास शामिल है. आरोपी कंपनियों में मेसर्स हरिओम इंटरप्राइजेज, मेसर्स सुमन इंजीनियरिंग वर्कस, मेसर्स दुबे कंस्ट्रक्शन, मेसर्स शेखर कंस्ट्रक्शन के नाम है.
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जमानत पर आदेश सुरक्षित
संवाददातारांची : निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद शाकिर की अदालत में शेखर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर नरेश कुमार शर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने अपना आदेश 18 अगस्त के लिए सुरक्षित रखा है. यह मामला पलामू के मोहम्मदगंज बराज मामले में अनियमितता से जुड़ा है. निर्माण कार्य जल […]
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