युवा मतदाताओं के पंजीकरण का मामलाएजेंसियां, नयी दिल्लीयुवाओं को 18 साल के होते ही मतदाताओं के तौर पर पंजीकरण कराने की चुनाव आयोग की योजना मुश्किल में है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने राय दी है कि इस संबंध में आयु पूरी होने की अनेक अंतिम तारीखें होना संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल होगा. चुनाव आयोग ने इस साल की शुरुआत में सरकार से कहा था कि इस उद्देश्य से एक जनवरी की आखिरी तारीख अनेक युवाओं को चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित करती है. कानून मंत्रालय ने आयोग के कदम का विरोध किया था, लेकिन चुनाव आयोग की मांग जारी रहने के बाद मंत्रालय ने मामले को अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के विचारार्थ उन्हें भेज दिया. समझा जाता है कि रोहतगी ने कानून मंत्रालय की इस राय का समर्थन किया कि कई अतिम तिथियां होना संविधान के अनुच्छेद 326 के प्रतिकूल है और इस तरह की व्यवस्था व्यावहारिक नहीं है. इस साल की शुरुआत में मुद्दे को उठाने वाले चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद एक बार फिर मामले को कानून मंत्रालय के साथ उठाया. कानून मंत्रालय चुनाव आयोग के लिए प्रशासनिक मंत्रालय है. मतदाताओं के पंजीकरण पर चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी विशेष साल में होनेवाले किसी चुनाव के लिए उस साल एक जनवरी को 18 साल के हो गये युवा ही मतदाता सूची में अपना पंजीकरण करा सकते हैं.
चुनाव आयोग की योजना मुश्किल में
युवा मतदाताओं के पंजीकरण का मामलाएजेंसियां, नयी दिल्लीयुवाओं को 18 साल के होते ही मतदाताओं के तौर पर पंजीकरण कराने की चुनाव आयोग की योजना मुश्किल में है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने राय दी है कि इस संबंध में आयु पूरी होने की अनेक अंतिम तारीखें होना संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल होगा. चुनाव आयोग […]
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