विधायक सीता सोरेन के अलावा अन्य पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई : कोर्टमामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगीरांची : हाइकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्रा की अदालत में शुक्रवार को राज्यसभा चुनाव-2012 में हुए हॉर्स ट्रेडिंग मामले की आरोपी झामुमो विधायक सीता सोरेन व राजेंद्र मंडल की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआइ से जानना चाहा कि हॉर्स ट्रेडिंग मामले में कई विधायकों पर आरोप लगा था. सिर्फ विधायक सीता सोरेन के खिलाफ ही क्यों चार्जशीट दायर की गयी. अन्य के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई. सीबीआइ को स्पष्ट जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. इस पर सीबीआइ की ओर से अधिवक्ता मो मोख्तार खान ने अदालत को बताया कि आरोपी विधायक सीता सोरेन के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं. पैसे का लेन देन हुआ है. कॉल डिटेल से भी अन्य आरोपी आरके अग्रवाल से बातचीत के सबूत मिले हैं. इनके नजदीकी रहे लोगों (गवाह) ने सीता सोरेन को पैसा लेने की बात स्वीकार की है. धारा 164 के बयान में भी बातें आ चुकी है. अनुसंधान के दौरान अन्य विधायकों के खिलाफ पैसा लेन देन का साक्ष्य नहीं मिल पया. इस कारण उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जा सका है. झामुमो सहित अन्य दलों के कई विधायकों पर आरोप लगा था, लेकिन साक्ष्य नहीं मिला. मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सीता सोरेन व राजेंद्र मंडल की ओर से अलग-अलग जमानत याचिका दायर की गयी है.
BREAKING NEWS
सीता की जमानत पर सीबीआइ को जवाब देने का निर्देश
विधायक सीता सोरेन के अलावा अन्य पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई : कोर्टमामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगीरांची : हाइकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्रा की अदालत में शुक्रवार को राज्यसभा चुनाव-2012 में हुए हॉर्स ट्रेडिंग मामले की आरोपी झामुमो विधायक सीता सोरेन व राजेंद्र मंडल की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई […]
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement