आय अनुपात का खुलासा नहीं करने का मामलाएजेंसियां, मुंबईबाजार नियामक सेबी ने लाभ के अनुपात की रपट जारी नहीं करने के आरोप में देश के प्रमुख औगिक घराने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 13 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यह आंकड़ा कंपनी की रपट का महत्वपूर्ण अंश माना जाता है और बाजार में कंपनी का शेयर चढ़ाने के समझौते के तहत इसकी नियनित जानकारी देना जरूरी है. विनियामक की ओर से यह अपनी तरह की सबसे बड़ी दंडात्मक कार्रवाई है. रिलायंस पर सूचीबद्धता समझौते के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है. रिलायंस से कुल मिला कर 13 करोड़ का भुगतान 45 दिन में करने को कहा गया है.सेबी ने सात साल पुराने मामले में जांच के बाद यह आदेश दिया है. यह मामला मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायसं इंडस्ट्रीज द्वारा अपने प्रवर्तकों को 12 करोड़ वारंट जारी करने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है. सेबी ने 15 पेज के अपने आदेश में कहा है कि इसके बाद सेबी ने त्रैमासिक व सालाना खुलासे में प्रति शेयर लाभ की जानकारी शेयर बाजारों को नहीं करने आरोप में उसके खिलाफ सूचीबद्धता समझौते तथा प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) कानून (एससीआरए) के कथित उल्लंघन पर अधिनिर्णायक कार्रवाई शुरू की. सेबी का कहना है कि कंपनी जून 2007, सितंबर 2007, दिसंबर 2007, मार्च 2008, जून 2008 तथा सितंबर 2008 की तिमाहियों में भी डीइपीएस का खुलासा नहीं कर पायी. उक्त तथ्यों, रिकार्ड व जांच के आधार पर सेबी ने कंपनी को सूचीबद्धता समझौते व एससीआरए के उल्लंघन का दोषी माना है और जुर्माना लगाया है.
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सेबी ने रिलायंस पर ठोका 13 करोड़ का जुर्माना
आय अनुपात का खुलासा नहीं करने का मामलाएजेंसियां, मुंबईबाजार नियामक सेबी ने लाभ के अनुपात की रपट जारी नहीं करने के आरोप में देश के प्रमुख औगिक घराने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 13 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यह आंकड़ा कंपनी की रपट का महत्वपूर्ण अंश माना जाता है और बाजार में कंपनी का शेयर […]
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