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ई-रिक्शा पर जारी रहेगा प्रतिबंध

अगली सुनवाई 11 कोहाइकोर्ट ने कहा, रिक्शा चालकों को इतनी ही चिंता है तो दिशा-निर्देश जारी क्यों नहीं करतेएजेंसियां, नयी दिल्लीई-रिक्शा पर केंद्र सरकार द्वारा दायर हलफनामे पर विचार करने के बाद हाइकोर्ट ने दिल्ली सरकार को किसी भी तरह का राहत नहीं देते हुए इस पर प्रतिबंध जारी रखने का फैसला किया है. इस […]

अगली सुनवाई 11 कोहाइकोर्ट ने कहा, रिक्शा चालकों को इतनी ही चिंता है तो दिशा-निर्देश जारी क्यों नहीं करतेएजेंसियां, नयी दिल्लीई-रिक्शा पर केंद्र सरकार द्वारा दायर हलफनामे पर विचार करने के बाद हाइकोर्ट ने दिल्ली सरकार को किसी भी तरह का राहत नहीं देते हुए इस पर प्रतिबंध जारी रखने का फैसला किया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी. इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब तक ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का पंजीकरण तथा इंश्योरेंश संबंधी मसले स्पष्ट नहीं हो जाते तब तक इसकी अनुमति हम नहीं दे सकते. उन्होंने सरकार से पूछा कि उन्हें रिक्शा चालकों के जीवनयापन को लेकर इतनी ही चिंता है तो इससे संबंधित दिशा-निर्देश जारी क्यों नहीं करते? हालांकि, ई-रिक्शा पर हाइकोर्ट की सख्ती के बाद शुक्रवार को ही केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ करते हुए गाइड लाइन पेश किया था. सरकार की ओर से पेश किये गये हलफनामे में 650 वॉट से कम के ई-रिक्शे को मोटर अधिनियम के तहत नहीं रखा गया, जबकि 650 से 1000 वॉट क्षमतावाले ई-रिक्शों को मोटर अधिनियम के तहत लाने का प्रस्ताव किया गया.केंद्र ने दिया हलफनामाकेंद्र सरकार ने हाइकोर्ट में दिये अपने हलफनामे में प्रस्ताव किया कि वो 650 वॉट तक के ई-रिक्शों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अधीन लाने के पक्ष में नहीं है. वह नगर निगमों तथा पुलिस के जरिये ही इनका नियमन कराना चाहती है. केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय ने 650 वॉट से अधिक तथा 1000 वॉट तक की क्षमता के ई-रिक्शों को मोटर वाहन एक्ट में लाने का प्रस्ताव पेश किया है. इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम में अलग से प्रावधान किये जायेंगे. इस वर्ग में आनेवाले ई-रिक्शों की अधिकतम अनुमानित गति 25 किलोमीटर और वहन क्षमता चार व्यक्ति और 50 किलोग्राम सामान की होगी. इन्हें केवल नगर निगमों या ग्राम पंचायतों की सीमा के भीतर चलाया जा सकेगा. इन्हें राजमागार्ें पर चलाना दंडनीय होगा.

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