27.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

वीसी से नियुक्ति का अधिकार छीना जायेगा

।। संजीव सिंह।।रांचीः झारखंड राज्य विवि अधिनियम (एक्ट) के तहत कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार संबंधित विवि के कुलपति के पास है. एक्ट की धारा 10 (6) के तहत कुलपति को शिक्षकों व अधिकारियों की नियुक्ति को छोड़ कर तृतीय व चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार है. झारखंड में अब यह अधिकार […]

।। संजीव सिंह।।
रांचीः झारखंड राज्य विवि अधिनियम (एक्ट) के तहत कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार संबंधित विवि के कुलपति के पास है. एक्ट की धारा 10 (6) के तहत कुलपति को शिक्षकों व अधिकारियों की नियुक्ति को छोड़ कर तृतीय व चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार है. झारखंड में अब यह अधिकार कुलपति से छीना जा रहा है. कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार अब राज्य कर्मचारी चयन आयोग को दिया जा रहा है.

सरकार के इस फैसले के बाद कुलपति से यह अधिकार छीनने के लिए विवि एक्ट में संशोधन करना आवश्यक हो गया है. विवि में अनुकंपा, अनुबंध पर नियुक्ति व कर्मचारियों को प्रोन्नति देने भर का ही अधिकार कुलपति के पास रहेगा. जबकि रांची विवि में शिक्षकेतर कर्मचारियों को प्रोन्नति देने के लिए अभी तक कोई ठोस नियम-परिनियम नहीं बना है.

रांची विवि मुख्यालय में वर्तमान में कर्मचारियों के 310 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 162 से अधिक पद रिक्त हैं. विवि के महत्वपूर्ण 62 पदों में 53 पद खाली हैं. विवि में प्रोन्नति से आधे पदों को भरने का प्रावधान है. वर्तमान में विवि में एक भी सेक्शनल ऑफिसर नहीं हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें