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यूरेनियम रेडियेशन की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करें : हाइकोर्ट

उच्च स्तरीय समिति में चिकित्सक भी शामिल करेंतीन माह में जांच पूरी करने का दिया निर्देशकेंद्र सरकार व यूसीआइएल को निर्देशमामले की अगली सुनवाई तीन माह बाद होगीमामला जादूगोड़ा में यूरेनियम रेडियेशन कारांची . झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को जादूगोड़ा क्षेत्र में यूरेनियम रेडियेशन को लेकर स्वत : संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई […]

उच्च स्तरीय समिति में चिकित्सक भी शामिल करेंतीन माह में जांच पूरी करने का दिया निर्देशकेंद्र सरकार व यूसीआइएल को निर्देशमामले की अगली सुनवाई तीन माह बाद होगीमामला जादूगोड़ा में यूरेनियम रेडियेशन कारांची . झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को जादूगोड़ा क्षेत्र में यूरेनियम रेडियेशन को लेकर स्वत : संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस आर भानुमति व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी व यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (यूसीआइएल) को रेडियेशन रोकने के लिए पुख्ता व्यवस्था करने का निर्देश दिया. कहा सभी जरूरी सेफ्टी मेजर्स उठाये जायें. खंडपीठ ने रेडियेशन के दुष्प्रभाव के आंकलन के लिए विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया. समिति में चिकित्सक को भी शामिल किया जाये. तीन माह के अंदर उच्च स्तरीय समिति रेडियेशन की जांच पूरी करे. साथ ही केंद्र सरकार को जांच से संबंधित स्टेट्स रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने कहा कि सरकार का जवाब संतोषजनक नहीं है. वर्ष 2002 में उठाये गये सुरक्षात्मक कदमों के बावजूद वर्तमान में रेडियेशन का क्या प्रभाव है, उसकी जांच जरूरी है. मनुष्यों के साथ-साथ अन्य जीव जंतुओं व वातावरण पर रेडियेशन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह जानना आवश्यक है. इससे पूर्व केंद्र सरकार की ओर से जवाब दाखिल कर बताया गया कि वर्ष 2002 में सुरक्षात्मक कदम उठाया गया था. क्षेत्र में रेडियेशन नहीं हो रहा है. उल्लेखनीय है कि अखबारों में रेडियेशन से लोगों के प्रभावित होने संबंधी प्रकाशित खबर को गंभीरता से लेते हुए हाइकोर्ट ने उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था.

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