रांची : राज्य के विश्वविद्यालयों में अब तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति विश्वविद्यालय स्तर पर ही होगी. पूर्व में यह नियुक्ति का अधिकार कर्मचारी चयन आयोग को दे दिया गया था. सरकार ने इसे वापस देने का निर्णय लिया है. इसके लिए विवि को पूर्व के परिनियम को निरस्त करते हुए नया परिनियम तैयार कर 30 जनवरी 2020 तक विभाग को भेजने का निर्देश दिया गया. उक्त निर्णय शुक्रवार को उच्च शिक्षा निदेशालय में निदेशक की अध्यक्षता में राज्य के सभी कुलसचिवों व अधिकारियों के साथ हुई बैठक में लिये गये.
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विश्वविद्यालय अब खुद करेंगे थर्ड व फोर्थ ग्रेड की नियुक्तियां
रांची : राज्य के विश्वविद्यालयों में अब तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति विश्वविद्यालय स्तर पर ही होगी. पूर्व में यह नियुक्ति का अधिकार कर्मचारी चयन आयोग को दे दिया गया था. सरकार ने इसे वापस देने का निर्णय लिया है. इसके लिए विवि को पूर्व के परिनियम को निरस्त करते हुए नया परिनियम […]
बैठक में कुलपति व प्रतिकुलपति की नियुक्ति से संबंधित प्रारूप परिनियम बना कर विभाग को भेजने का निर्णय लिया गया. इसमें अब कुलपति की तरह प्रतिकुलपति को भी एक टर्म यानी तीन साल तक के लिए सेवा विस्तार देने की व्यवस्था होगी.
इसके अलावा बीएड में नामांकन व शुल्क निर्धारण के लिए रांची विवि व कोल्हान विवि द्वारा तैयार प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति बनी. इसके तहत अब प्रत्येक विवि में उनके क्षेत्र के बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए काउंसेलिंग की जायेगी. इसके लिए विवि को 30 जनवरी 2020 तक नियम-परिनियम तैयार कर सिंडिकेट/सीनेट से पास करा कर विभाग को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया.
वेतन निर्धारण से संबंधित कार्य अब विवि स्तर पर : बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वेतन निर्धारण से संबंधित कार्य अब विवि स्तर पर ही किया जायेगा.
इसके लिए वेतन निर्धारण से संबंधित नियमावली विवि द्वारा 30 जनवरी 2020 तक तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. सभी विवि को 31 जनवरी 2020 तक सब का सर्विस बुक बनाने का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया. इसके लिए एनआइसी का सहयोग लेने के लिए कहा गया.
प्रोवीसी को एक टर्म सेवा विस्तार देने के लिए बनेगा नया परिनियम
विश्वविद्यालयों में ही अब बीएड नामांकन के लिए होगी काउंसेलिंग
विवि स्तर पर ही शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों का होगा वेतन निर्धारण
31 जनवरी 2020 तक सर्विस बुक तैयार करने का निर्देश
विभिन्न विवि द्वारा भेजे गये संबद्धन प्रस्ताव को दी गयी स्वीकृति
डीएसपीएमयू द्वारा पीएचडी/एमफिल ड्राप्ट 2018
रांची विवि द्वारा स्ववित्त पोषित योजना के तहत एमएड कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव
विभावि द्वारा यूनिवर्सिटी ब्लू और चांसलर ब्लू से संबंधित रेगुलेशन
कोल्हान विवि में पीएचडी रेगुलेशन 2009 को विवि की स्थापना 13 अगस्त 2009 से लागू करना
कोल्हान विवि द्वारा योगा थेरापी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स शुरू करना
रांची विवि द्वारा 2017 से स्ववित्त पोषित योजना अंतर्गत एमए/एमएससी योगा की पढ़ाई आरंभ करना
कोल्हान विवि में एमए इन एडुकेशन में कोर्स शुरू करना
रांची विवि में 2018 से ही एमए इन सोशल वर्क की पढ़ाई आरंभ करना
रांची विवि में सीबीसीएस पर आधारित कोर्स शुरू करना
सिदो-कान्हू, विनोबा भावे विवि व कोल्हान विवि में भी सीबीसीएस ड्राफ्ट रेगुलेशन
हर हाल में चांसलर पोर्टल से ही हो नामांकन
बैठक में सत्र 2020-21 से सभी विवि व महाविद्यालयों में चांसलर पोर्टल से ही नामांकन हर हाल में करने का निर्देश दिया गया. रांची विवि व कोल्हान विवि को फाइन आर्ट में पद सृजन का प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया है. विवि स्तर पर आइक्वेक सेल को एक्टिव करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया, ताकि नैक से संबंधित कार्य में तेजी आ सके.
निदेशक ने रूसा के एसएनअो डॉ शंभू दयाल सिंह को विवि में वाइ-फाइ से संबंधित टीम को विवि में भेजने का निर्देश दिया. सभी विवि को वचुर्अल क्लास रूम/स्मार्ट क्लास रूम, कैफे आदि निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया. प्रस्ताव डॉ शंभु दयाल सिंह को उपलब्ध कराना है. मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना लागू करने में आनेवाली कठिनाइयों से विभाग को अवगत कराने का निर्देश दिया गया.
1982 से विवि में स्थायी नियुक्ति नहीं हो पायी है
राज्य के विश्वविद्यालयों में थर्ड व फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति वर्ष 1982-83 से बंद है. विवि एक्ट के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार विवि के कुलपति को था. झारखंड बनने के बाद नियुक्ति का अधिकार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को दिया गया. जबकि शिक्षकों व अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार झारखंड लोक सेवा आयोग को दिया गया.
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