रांची : राज्य के शहरी निकायों में अवैध निर्माण होने पर कनीय अभियंताओं की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी. अवैध निर्माण के लिए कनीय अभियंताओं को दोषी मानते हुए उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी. राज्य सरकार ने नगर निकायों में पदस्थापित कनीय अभियंताओं को अपने-अपने क्षेत्रों (वार्डों) में दिये गये कार्यों के साथ अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
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अवैध निर्माण होने पर कनीय अभियंताओं पर होगी कार्रवाई
रांची : राज्य के शहरी निकायों में अवैध निर्माण होने पर कनीय अभियंताओं की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी. अवैध निर्माण के लिए कनीय अभियंताओं को दोषी मानते हुए उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी. राज्य सरकार ने नगर निकायों में पदस्थापित कनीय अभियंताओं को अपने-अपने क्षेत्रों (वार्डों) में दिये गये कार्यों के साथ अवैध निर्माण पर […]
नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह ने इससे संबंधित पत्र सभी निकायों को लिखा है. सभी निकायों के कनीय अभियंताओं को अवैध निर्माण रोकने के लिए समय-समय पर क्षेत्र का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है.
ज्ञात हो कि नगर निकायों में पदस्थापित कनीय अभियंताओं द्वारा अवैध निर्माण से संबंधित रिपोर्ट देने में कंजूसी बरती जाती है. पूर्व में भी राज्य सरकार द्वारा अवैध निर्माण रोकने के लिए आदेश दिया जाता रहा है.
पिछले दिनों रांची नगर निगम ने कार्यालय आदेश जारी कर कहा था कि कनीय अभियंताओं को अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी होने की जानकारी तक नहीं है. कनीय अभियंताओं को इसकी जानकारी देते हुए कार्रवाई करने का निर्देश देने के बाद भी अवैध निर्माण रोकने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं होना खेद का विषय है.
रांची नगर निगम ने कनीय अभियंताओं को आवंटित वार्ड में से अवैध निर्माण से संबंधित कम से कम तीन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
साथ ही कहा है कि किसी अभियंता द्वारा प्रतिवेदन नहीं दिये जाने पर यह माना जायेगा कि उनके क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण नहीं हो रहा है. इसके बाद उच्च स्तरीय जांच या अन्य स्रोत से अवैध निर्माण होने की सूचना मिलने पर संबंधित कनीय अभियंताओं पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी.
नगर विकास सचिव ने सभी निकायों को लिखा पत्र
समय-समय पर क्षेत्र का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया
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