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रांची : हाइकोर्ट ने कहा, लार्जर बेंच के अंतिम फैसले के बाद ही की जायेगी सुनवाई
नियोजन नीति व हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति का मामला रांची : हाइकोर्ट में मंगलवार को नियोजन नीति व हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को चुनाैती देनेवाली दर्जन भर याचिकाअों पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि लार्जर बेंच के अंतिम फैसले के बाद याचिकाअों को सुनवाई […]
नियोजन नीति व हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति का मामला
रांची : हाइकोर्ट में मंगलवार को नियोजन नीति व हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को चुनाैती देनेवाली दर्जन भर याचिकाअों पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि लार्जर बेंच के अंतिम फैसले के बाद याचिकाअों को सुनवाई के लिए रखा जाये. सरकार की अोर से अपर महाधिवक्ता मनोज टंडन, अधिवक्ता संजीव ठाकुर, अधिवक्ता गाैतम कुमार आदि उपस्थित थे. प्रार्थियों की अोर से अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने बताया कि सरकार 13 जिलों को शिड्यूल व 11 जिलों को गैर शिड्यूल घोषित कर नियुक्तियां कर रही है.
इससे स्थानीय निवासियों को भी सभी जिलों में नियुक्ति नहीं मिल पा रही है. शिड्यूल जिला के निवासी भी एक शिड्यूल जिला से दूसरे शिड्यूल जिला में तृतीय व चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं दे पा रहे हैं. श्री सिंह ने बताया कि इतना ही नहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गयी हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया भी रद्द की जाये. एक ही विज्ञापन से एक तिथि को नियुक्ति परीक्षा ली गयी, लेकिन प्रत्येक विषय व प्रत्येक कैटेगरी में जिलावार अलग-अलग कट अॉफ रखा गया. इससे मेरिट प्रभावित हुई है. कही अधिक अंक लानेवाले की नियुक्ति नहीं हुई, तो कही कम अंक लानेवाले नियुक्त हो गये हैं.
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