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रांची :अपील दायर नहीं करनेवाले जेल में बंद सजायाफ्ता खोजे जायेंगे

राणा प्रताप रांची : राज्य की सेंट्रल जेलों में बंद अपील दायर नहीं करनेवाले सजायाफ्ताअों की पहचान के लिए 26 जनवरी से सर्च अभियान शुरू किया जायेगा. यह अभियान 29 फरवरी को समाप्त होगा. इस दाैरान किसी भी कारणों से अपील दायर नहीं करनेवाले सजायाफ्ताअों की खोज कर उनकी अोर से अपील दायर करने की […]

राणा प्रताप
रांची : राज्य की सेंट्रल जेलों में बंद अपील दायर नहीं करनेवाले सजायाफ्ताअों की पहचान के लिए 26 जनवरी से सर्च अभियान शुरू किया जायेगा. यह अभियान 29 फरवरी को समाप्त होगा. इस दाैरान किसी भी कारणों से अपील दायर नहीं करनेवाले सजायाफ्ताअों की खोज कर उनकी अोर से अपील दायर करने की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जायेगी.
उनसे जरूरी दस्तावेज व वकालतनामा पर हस्ताक्षर लेकर अधिवक्ता मुहैया कराया जायेगा, ताकि वह हाइकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सके. अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि झारखंड में एक भी ऐसा सजायाफ्ता नहीं रहना चाहिए, जिसकी अोर से अपील दायर नहीं की गयी हो. झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अॉथोरिटी (झालसा) की अोर से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर अभियान की शुरुआत की जायेगी. इसके लिए जिला प्रशासन व जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल होटवार रांची, घाघीडीह सेंट्रल जेल जमशेदपुर, लोक नायक जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल हजारीबाग, पलामू सेंट्रल जेल, दुमका सेंट्रल जेल, गिरिडीह सेंट्रल जेल व देवघर सेंट्रल जेल में टीमें भेजी जायेंगी. टीम के सदस्य सभी सजायाफ्ताअों (कैदियों) से मिल कर उनके केस (अपील) के विषय में जानकारी हासिल करेंगे.
अपील दायर नहीं होने की स्थिति में माैके पर ही उनसे जरूरी दस्तावेज लिये जायेंगे. प्राधिकार की अोर से नि:शुल्क अधिवक्ता मुहैया कराये जायेंगे, ताकि हाइकोर्ट में अपील दायर की जा सके. जिन कैदियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर नहीं की है, उनकी अोर से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की कार्रवाई शुरू की जायेगी.
झालसा के सदस्य सचिव एके राय के अनुसार सेंट्रल जेलों में सजा काट रहे काफी संख्या में वैसी बंदी हैं, जिन्होंने सजा के खिलाफ अपील दायर नहीं की है. इनकी संख्या कितनी है, इसकी जानकारी नहीं है. इसलिए अभियान शुरू किया जा रहा है.

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