रांची: कार्यालयों में काम करनेवाली महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं में कठोर सजा का प्रावधान है. अपराध अनुसंधान विभाग (सीआइडी) की ओर से यौन उत्पीड़न विषय पर आयोजित कार्यशाला में सीआइडी एडीजी के एस मीणा ने उक्त बातें कहीं.
उन्होंने कहा कि महिला कर्मियों के लिए कार्यस्थल का वातावरण स्वच्छ होना चाहिए. यदि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत मिलती है, तो संबंधित व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. एडीजी ने मौके पर सुप्रीम कोर्ट के गाइड लाइन की भी चर्चा की. यह कार्यक्रम समाहरणालय भवन में आयोजित की गयी थी. कार्यशाला में रांची विवि की असिस्टेंट प्रोफेसर विनीता सिंह मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद थीं. इस दौरान डीआइजी एमपी लकड़ा ने भी अपने विचार रखे.
आइजी संपत मीणा ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, इसका निदान और कानूनी प्रावधान के संदर्भ में जानकारी दी. न्यायालय के आदेशानुसार शिकायतों के निष्पादन का उत्तरदायित्व महिला अधिकारियों को दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा : कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न मामलों के लिए पुलिस विभाग के अंतर्गत महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है. इसकी अध्यक्ष सीआइडी आइजी संपत मीणा, सदस्य सचिव डीआइजी प्रिया दुबे, सदस्य डीआइजी सुमन गुप्ता, एमपी लकड़ा, प्रवीण कुमार सिंह, सीआइडी एसपी संगीता कुमारी, एसपी के विजयलक्ष्मी व संध्या रानी मेहता (डीएसपी,सीआइडी ) हैं.