रांची : झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी हो चुकी है. 13 नवंबर तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकेंगे. नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 16 नवंबर है. प्रत्याशी अधिकतम चार सेट में नामांकन दाखिल कर सकेंगे. नामांकन केंद्र में 100 मीटर की परिधि में कोई वाहन दाखिल नहीं होगा. प्रत्याशी के साथ अधिकतम पांच लोग नामांकन केंद्र तक जा सकेंगे. झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे ने बुधवार को यह जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि सभी अभ्यर्थियों को चुनाव खर्च के लिए अलग से खाता खोलना होगा. श्री चौबे ने बताया कि राज्य में एमसीएमसी का गठन हुआ है. सभी सरकारी भवनों से राजनीतिक विज्ञापन हटा लिये गये हैं. उन्होंने कहा कि यदि राजनीतिक दल या प्रत्याशी विज्ञापन को प्रमाणित कराना चाहते हैं, तो इसकी व्यवस्था की गयी है. उन्होंने बताया कि प्रत्याशी का प्रस्तावक उसी विधानसभा क्षेत्र से होना चाहिए.
श्री चौबे ने कहा कि साढ़े चार बजे तक किसी भी विधानसभा क्षेत्र में किसी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है. हालांकि, विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन पत्र खरीदे जा रहे हैं. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कई मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की सुविधा शुरू की गयी है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का दायरा बड़ा है. अगर किसी ने शिकायत की, तो उस पर कार्रवाई की जायेगी.
श्री चौबे ने कहा कि नेहा कक्कड़ के मामले में कांग्रेस की तरफ से एक शिकायत आयी थी. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम 10 बजे के बाद हुआ था. इस संबंध में जमशेदपुर के सिदगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. आयोजकों को इस मामले में नामजद किया गया है. पूरे मामले की जांच चल रही है. उन्होंने बताया कि 16 नवंबर को प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित किया जायेगा.
10 हजार रुपये लगेंगे नामांकन शुल्क
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री चौबे ने बताया कि नामांकन दाखिल करने के लिए प्रत्याशियों को 10 हजार रुपये का शुल्क देना होगा. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिए यह शुल्क 5,000 रुपये होगा. प्रत्याशियों को जमानत राशि नकद अथवा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के कोषागार में जमा कराना होगा.