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रांची : निफ्ट के सुपरिटेंडेंट, रजिस्ट्रार सहित तीन लोगों को हुई सजा

मामला मिलीभगत कर लायंस सिक्योरिटी एजेंसी को लाभ पहुंचाने का रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने निफ्ट के सुपरिटेंडेंट राजेश्वर प्रसाद सिन्हा, रजिस्ट्रार विजय बहादुर सिंह तथा लायंस सिक्योरिटी एजेंसी के संचालक हेमंत कुमार सिन्हा को सजा सुनायी. रजिस्ट्रार व सिक्योरिटी एजेंसी के संचालक को चार-चार साल की सजा के […]

मामला मिलीभगत कर लायंस सिक्योरिटी एजेंसी को लाभ पहुंचाने का
रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने निफ्ट के सुपरिटेंडेंट राजेश्वर प्रसाद सिन्हा, रजिस्ट्रार विजय बहादुर सिंह तथा लायंस सिक्योरिटी एजेंसी के संचालक हेमंत कुमार सिन्हा को सजा सुनायी.
रजिस्ट्रार व सिक्योरिटी एजेंसी के संचालक को चार-चार साल की सजा के अलावा 40-40 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया़ जुर्माना नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी़ वहीं सुपरिटेंडेंट को तीन साल की सजा के अलावा 30 हजार जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर डेढ़ साल अतिरिक्त सजा काटनी हाेगी़ मामला 2005-06 मेें लायंस सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा 11.35 लाख रुपये के घोटाला का है. इसमें निफ्ट के दोनों अधिकारियों की मिलीभगत उजागर हुई थी़ 28 अगस्त को तीनों को दोषी करार दिया गया था.
क्या है मामला : निफ्ट के निदेशक ने सिक्योरिटी गार्ड के लिए निविदा निकाली थी. उसमें शर्त थी कि 90 प्रतिशत सिक्योरिटी गार्ड भूतपूर्व सैनिक होंगे, लेकिन एजेंसी ने उस शर्त का पालन नहीं किया और घोटाला किया. इसमें सुपरिटेंडेंट व रजिस्ट्रार की मिलीभगत की बात भी सामने आयी थी़ पूरे मामले में सीबीआइ ने जांच रिपोर्ट अदालत को सौंपी थी. दोषी पाये जाने पर तीनों आरोपियों को 28 अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था
चुनाव मामले में विधायक निर्मला देवी की गवाही पूरी
रांची. हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत में बुधवार को बड़कागांव की विधायक निर्मला देवी के निर्वाचन को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई.
अदालत ने प्रतिवादी की गवाही पूरी होने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तिथि निर्धारित की. निर्मला देवी ने प्रार्थी के आरोपों को पूरी तरह से मनगढंत व गलत बताया. कहा: डबल वोटिंग का आरोप सही नहीं है. वहीं प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता विजय प्रताप सिंह ने प्रतिवादी का प्रति परीक्षण किया.

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