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रांची : पीजी विभाग व कॉलेजों में चुनाव 18 सितंबर को

रांची विवि छात्र संघ चुनाव की अधिसूचना जारी उम्मीदवार बनने के लिए कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य विवि, पीजी विभागों व कॉलेजों में आचार संहिता लागू रांची : रांची विवि में छात्र संघ चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गयी है. इसके साथ ही रांची विवि मुख्यालय सहित सभी पीजी विभाग व कॉलेजों में […]

रांची विवि छात्र संघ चुनाव की अधिसूचना जारी
उम्मीदवार बनने के लिए कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य
विवि, पीजी विभागों व कॉलेजों में आचार संहिता लागू
रांची : रांची विवि में छात्र संघ चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गयी है. इसके साथ ही रांची विवि मुख्यालय सहित सभी पीजी विभाग व कॉलेजों में आचार संहिता लागू हो गयी है. पीजी विभाग व कॉलेजों में 18 सितंबर को सुबह साढ़े 10 बजे से शाम साढ़े चार बजे तक मतदान होगा.
19 सितंबर को मतगणना व परिणाम की घोषणा की जायेगी. 20 सितंबर को सभी विभाग व कॉलेज को चयनित उम्मीदवारों की सूची विवि को उपलब्ध करा देनी होगी, ताकि 21 सितंबर से 28 सितंबर तक विवि स्तर पर चुनाव कराया जा सके.
पीजी विभाग व कॉलेजों के लिए वोटर लिस्ट का प्रकाशन तीन सितंबर को होगा. लिस्ट में किसी तरह की आपत्ति बताने व दूर करने की तिथि चार सितंबर होगी. फाइनल वोटर लिस्ट छह सितंबर को जारी कर दी जायेगी. सात सितंबर को वोटर लिस्ट विवि को भेज देनी है. 11 व 12 सितंबर को नामांकन पत्र भरे जायेंगे. नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि 14 सितंबर (सुबह साढ़े 10 बजे से दोपहर दो बजे तक) है.
14 सितंबर को ही उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जायेगी. 16 सितंबर को चुनाव प्रचार समाप्त हो जायेगा. 18 सितंबर को मतदान होगा. 19 सितंबर को मतगणना के बाद शपथ ग्रहण समारोह संबंधित कॉलेज में होंगे. वहीं पीजी विभाग की मतगणना व शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन पीजी भूगर्भशास्त्र विभाग में होगा. मतदान के लिए आइकार्ड जरूरी है. उम्मीदवार के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है.
इसके लिए संबंधित प्राचार्य/विभागाध्यक्ष से प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है. इंटरमीडिएट के विद्यार्थी चुनाव में शामिल नहीं होंगे. चुनाव आचार संहिता लागू होने पर अब दीवारों पर चुनाव से संबंधित लिखे श्लोगन, नारे सहित पोस्टर आदि को हटाना होगा. कॉलेज परिसर में चुनाव प्रचार के लिए माइक, प्रिंट पंपलेट व पोस्टर का इस्तेमाल नहीं होगा. प्रचार करने के लिए प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/प्रोफेसर इंचार्ज से अनुमति लेनी होगी.

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