करदाता ई-निवारण पोर्टल पर भी दर्ज करा सकते हैं अपनी शिकायत
रांची : वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है, इसलिए व्यापारी व उद्यमी 15 मार्च तक अपना अग्रिम कर अवश्य जमा करायें. विभाग आयकरदाताओं के पर विश्वास करता है, केवल एक फीसदी फाइल ही स्क्रूटनी के लिए छांटी गयी है.
शेष 99 फीसदी फाइलों को सही मान लिया गया है. शेयर कैपिटल, ज्वाइंट रेंट एग्रीमेंट, दान पात्र से संबंधित कुछ गलतियां विभाग के संज्ञान में आयी है, जिसका अध्ययन किया जा रहा है.
यह बातें झारखंड के मुख्य आयकर आयुक्त वी महालिंगम ने गुरुवार को चेंबर भवन में कही. श्री महालिंगम आयकर विभाग की ओर से आयोजित व्यापारियों व उद्यमियों की सुविधा के लिए जागरूकता कार्यशाला में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि करदाता ई-निवारण पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. सिस्टम में सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है.
रांची शहर में करदाताओं की संख्या अधिक : रांची के प्रधान आयकर आयुक्त रत्नेश नंदन सहाय ने कहा कि झारखंड-बिहार में रांची शहर से करदाताओं की संख्या अधिक है. हम अपने टैक्स कलेक्शन के निर्धारित लक्ष्य के करीब हैं. रिफंड, टीडीएस, क्रेडिट सहित अन्य अपनी समस्याएं व शिकायतें विभाग के संज्ञान में लायें. इसके पूर्व चेंबर अध्यक्ष दीपक मारू ने अधिकारियों का स्वागत किया.
मौके पर आयकर विभाग की संयुक्त आयुक्त निशा उरांव, चेंबर के महासचिव कुणाल अजमानी, उपाध्यक्ष सोनी मेहता, दीनदयाल वर्णवाल, सह सचिव प्रवीण जैन छाबड़ा, कोषाध्यक्ष राहुल मारू, पूर्व अध्यक्ष पवन शर्मा, विनय अग्रवाल, रंजीत गाड़ोदिया, डायरेक्ट टैक्स उप समिति के चेयरमैन आरके गाड़ोदिया, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र चौधरी, सदस्य दिनेश प्रसाद साहू, साकेत सर्राफ सहित कई व्यापारी, चार्टर्ड एकाउंटेंट और अधिवक्ता उपस्थित थे.