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रांची : 11 साल बाद फर्जी बिजली बिलिंग के मामले में नौ लोगों पर अभियोजन चलाने की स्वीकृति

रांची : वर्ष 2008-09 में जमशेदपुर एरिया बोर्ड में फर्जी बिजली बिलिंग के मामले में गड़बड़ी के आरोपी नौ लोगों पर अभियोजन चलाने की स्वीकृति झारखंड ऊर्जा विकास निगम के निदेशक मंडल ने दी है. बताया गया कि उस समय के तत्कालीन एरिया बोर्ड के जीएम, एसइ समेत तत्कालीन कार्यपालक अभियंता भी इस गड़बड़ी के […]

रांची : वर्ष 2008-09 में जमशेदपुर एरिया बोर्ड में फर्जी बिजली बिलिंग के मामले में गड़बड़ी के आरोपी नौ लोगों पर अभियोजन चलाने की स्वीकृति झारखंड ऊर्जा विकास निगम के निदेशक मंडल ने दी है.
बताया गया कि उस समय के तत्कालीन एरिया बोर्ड के जीएम, एसइ समेत तत्कालीन कार्यपालक अभियंता भी इस गड़बड़ी के आरोपी हैं. तत्कालीन एजेंसी द्वारा निर्धारित उपभोक्ता की बिलिंग संख्या से अधिक बिलिंग फर्जी तरीके से की जाती थी. इसके एवज में एजेंसी भारी रकम एरिया बोर्ड से लेती थी. यह सिलसिला दो-तीन सालों तक चलता रहा.
बाद में इस मामले को लेकर जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाने में तत्कालीन जीएम पर प्राथमिकी दर्ज की गयी. फिर मामले की जांच तत्कालीन आइजी विजिलेंस अनुराग गुप्ता ने की. उन्होंने इस मामले में जेइ से लेकर जीएम तक को दोषी करार दिया था. मामला कोर्ट में भी चला गया.
बाद में इस मामले की जांच के लिए ऊर्जा विकास निगम ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित की. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी. इधर, कोर्ट द्वारा कार्रवाई के बाबत रिपोर्ट मांगी गयी, तब जमशेदपुर के एसपी ने दिसंबर 2018 में ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी को पत्र लिखकर कार्रवाई की जानकारी मांगी. इसके बाद निदेशक मंडल की सोमवार को हुई बैठक में नौ लोगों पर अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी गयी है.

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