झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, जांच अधिकारी को धमका रहे हैं पूर्व मंत्री योगेंद्र साव

नयी दिल्ली : झारखंड सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि दंगे और हिंसा भड़काने के कई मामलों में आरोपी राज्य के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव जांच अधिकारी को धमका रहे हैं. इसलिए उनकी जमानत रद्द की जानी चाहिए. राज्य सरकार ने जस्टिस एसए बोबड़े और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ से कहा […]
नयी दिल्ली : झारखंड सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि दंगे और हिंसा भड़काने के कई मामलों में आरोपी राज्य के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव जांच अधिकारी को धमका रहे हैं. इसलिए उनकी जमानत रद्द की जानी चाहिए. राज्य सरकार ने जस्टिस एसए बोबड़े और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ से कहा कि साव और इसी तरह के मामलों में आरोपी उनकी विधायक पत्नी निर्मला देवी ने शीर्ष अदालत द्वारा जमानत के साथ लगायी शर्तों का उल्लंघन किया है.
झारखंड सरकार की ओर से पेश वकील तपेश कुमार सिंह ने कहा कि साव ने हाल में हजारीबाग जिले के बरकागांव थाने में तैनात एक जांच अधिकारी को धमकाया. उनके खिलाफ इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी उनके खिलाफ मामले में महत्वपूर्ण गवाह हैं.
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