सैनिक स्कूल तिलैया के पूर्व प्राचार्य व पांच पर केस, जानें क्या है पूरा मामला
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 13 Dec 2018 7:20 AM
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रांची :सीबीआइ (धनबाद) ने सैनिक स्कूल प्रतियोगिता परीक्षा-2018 में हुए पेपर लीक मामले में प्राथमिकी दर्ज की है. इसमें सैनिक स्कूल, तिलैया के तत्कालीन प्राचार्य सहित छह को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. प्राथमिकी में कहा गया है कि परीक्षा में हुई गड़बड़ी की वजह से झारखंड व अन्य राज्यों के लिए तय सीट पर […]
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रांची :सीबीआइ (धनबाद) ने सैनिक स्कूल प्रतियोगिता परीक्षा-2018 में हुए पेपर लीक मामले में प्राथमिकी दर्ज की है. इसमें सैनिक स्कूल, तिलैया के तत्कालीन प्राचार्य सहित छह को नामजद अभियुक्त बनाया गया है.
प्राथमिकी में कहा गया है कि परीक्षा में हुई गड़बड़ी की वजह से झारखंड व अन्य राज्यों के लिए तय सीट पर अयोग्य छात्रों का नामांकन हुआ. रक्षा मंत्रालय के आदेश पर दर्ज की गयी इस प्राथमिकी में तत्कालीन प्रिंसिपल कर्नल एन राय, वाइस प्रिंसिपल संजय कुमार, प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल शिशिर कुमार, पीजीटी धनंजय कुमार, कार्यालय अधीक्षक वीके त्रिवेदी व पीजीटी मनोरंजन को नामजद अभियुक्त बनाया गया है.
प्राथमिकी में कहा गया है कि इन अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग कर मनपसंद आवेदकों के नामांकन के लिए साजिश की. सैनिक स्कूल सोसाइटी को धोखा दिया. हिंदी में प्रश्न पत्रों की छपाई के दौरान उसे लीक किया. रिजल्ट बनाने में गड़बड़ी की. इंटरव्यू और मेडिकल जांच में गड़बड़ी की.
अभियुक्तों ने परीक्षा के नियमों का उल्लंघन किया. मेरिट लिस्ट बनाने में गड़बड़ी की. इंटरव्यू में मनमाना नंबर देकर बच्चों को नामांकन के लिए चुना. सैनिक स्कूल में नामांकन के लिए झारखंड सहित कुल 12 केंद्रों पर सात जनवरी 2018 को प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गयी थी.
परीक्षा के लिए ओएमआर शीट की व्यवस्था की गयी थी. परीक्षा के लिए निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हुए मेरिट लिस्ट बनायी गयी. साथ ही निर्धारित सीट के मुकाबले बिहार से अधिक छात्रों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया. परीक्षा में गड़बड़ी की वजह से अयोग्य छात्रों का नामांकन हुआ. प्राथमिकी में अभियुक्तों को आइपीसी की धारा 420, 120-बी के अलावा पीसी एक्ट की संशोधित धारा सात, धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(डी) के तहत आरोपी बनाया गया है.
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