झारखंड की निचली अदालतों में रिक्तियों को भरने के प्रयास पर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट

Updated at : 07 Dec 2018 8:24 AM (IST)
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झारखंड की निचली अदालतों में रिक्तियों को भरने के प्रयास पर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मामले को ड्रॉप कर दिया झारखंड हाइकोर्ट की ओर से शपथ पत्र दायर कर अवगत कराया गया रांची : सुप्रीम कोर्ट में झारखंड की निचली अदालतों में रिक्ति व संरचनात्मक सुविधा को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने मामले […]

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सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मामले को ड्रॉप कर दिया
झारखंड हाइकोर्ट की ओर से शपथ पत्र दायर कर अवगत कराया गया
रांची : सुप्रीम कोर्ट में झारखंड की निचली अदालतों में रिक्ति व संरचनात्मक सुविधा को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड की स्थिति पर संतोष जताया है. साथ ही झारखंड के मामले को ड्रॉप भी कर दिया.
इससे पूर्व झारखंड हाइकोर्ट की ओर से रजिस्ट्रार जनरल अंबुज नाथ ने विस्तृत शपथ पत्र दायर कर कोर्ट को अवगत कराया. हाइकोर्ट की अोर से कहा गया कि चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस के मार्गदर्शन में न्यायिक व्यवस्था में सुधार तेजी से चल रहा है.
राज्य की निचली अदालतों में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है. सिविल जज जूनियर डिवीजन के 107 पदों पर झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गयी है. आयोग ने अगस्त 2019 तक प्रक्रिया पूरी कर लेने की अंडरटेकिंग दी है. न्यायिक सेवा के अधिकारियों के 676 पद स्वीकृत हैं. इनमें से 85 पद रिक्त हैं.
इसको लेकर 107 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गयी है. मार्च 2019 तक सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस कैडर के रिक्त पदों को न्यायिक अधिकारियों को प्रोन्नति देकर भर दिया जायेगा. निचली अदालत में 195 असिस्टेंट व 149 स्टेनोग्र्राफरों की भी नियुक्ति शीघ्र की जायेगी. रजिस्ट्रार जनरल श्री नाथ ने यह भी बताया कि निचली अदालत में पर्याप्त संरचनात्मक सुविधा दी गयी है. कोर्ट रूम व आवास पर्याप्त है.
कई नयी संरचनाअों का निर्माण कार्य चल रहा है. उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न राज्यों की अदालतों में रिक्ति व उपलब्ध सुविधाओं को लेकर सुनवाई हो रही है. पांच दिसंबर को सुनवाई में झारखंड, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, केरल, कर्नाटक व बंगाल के मामले में सुनवाई हुई.
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