रांची : कन्यादान योजना के आवेदकों को शीघ्र करें राशि का भुगतान

Updated at : 07 Nov 2018 8:30 AM (IST)
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रांची : कन्यादान योजना के आवेदकों को शीघ्र करें राशि का भुगतान

जनसंवाद केंद्र में दर्ज मामलों की समीक्षा के दौरान अपर सचिव ने दिया निर्देश प्रत्येक जिले में निर्धारित लक्ष्य व आवंटन के अनुसार आवेदकों को सहायता राशि देने का निर्देश रांची : मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदन करनेवालों को नियमों के अनुसार राशि का भुगतान यथाशीघ्र करायें. यह सरकार की बेहद महत्वपूर्ण योजना है. […]

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जनसंवाद केंद्र में दर्ज मामलों की समीक्षा के दौरान अपर सचिव ने दिया निर्देश
प्रत्येक जिले में निर्धारित लक्ष्य व आवंटन के अनुसार आवेदकों को सहायता राशि देने का निर्देश
रांची : मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदन करनेवालों को नियमों के अनुसार राशि का भुगतान यथाशीघ्र करायें. यह सरकार की बेहद महत्वपूर्ण योजना है. प्रत्येक जिले में निर्धारित लक्ष्य और आवंटन के अनुसार आवेदकों को सहायता राशि प्राथमिकता के आधार पर प्रदान की जाये.
यह निर्देश मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव रमाकांत सिंह ने मंगलवार को सूचना भवन में जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान दिया. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदन के बाद भी भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत गोड्डा की तरवीन खातून ने की थी. अपर सचिव ने कुल 27 मामलों की समीक्षा की.
15 नवंबर तक आश्रित को नौकरी देने का निर्देश : तेनुघाट बांध प्रमंडल में कार्यरत बबलू सिंह की 22 अगस्त 2014 को मृत्यु हो गयी थी. मृतक की पत्नी जूली सिंह को अनुकंपा पर अब तक नौकरी नहीं दिये जाने की शिकायत जनसंवाद केंद्र में की गयी थी.
अपर सचिव ने संबंधित विभाग के नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि 15 नवंबर तक आश्रित को नौकरी मिल जाये, यह सुनिश्चित करायें. वहीं सिमडेगा जिला के बांसजोर में वन विभाग के कर्मी कलेस्तुस एक्का का निधन दो अगस्त 2017 को सड़क हादसे हो गया था. उनके आश्रित को विभाग से अब तक देय लाभ नहीं दिये जाने की शिकायत पर अपर सचिव ने नाराजगी जतायी. उन्होंने विभागीय नोडल पदाधिकारी को कहा कि नवंबर महीने के भीतर आश्रित को हर हाल में देय लाभ का भुगतान करायें. अनुकंपा नियुक्ति एवं मुआवजा भुगतान का एक इसी तरह का मामला पश्चिमी सिंहभूम से आया था.
इसमें शिकायत की गयी थी कि प्राथमिक विद्यालय झीरजोर में शिक्षक के पद पर कार्यरत मानकी हेंब्रम की 10 सितंबर 2017 को मृत्यु हो गयी थी. उनकी पत्नी सूरो हेंब्रम ने शिकायत की थी कि वेतन व अनुकंपा पर नौकरी के लिए सभी आवश्यक कागजात के साथ आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गयी. इस मामले में भी अपर सचिव रमाकांत सिंह ने एक हफ्ते के अंदर कार्रवाई का निर्देश दिया.
धनबाद जिले की एक दिव्यांग बालिका से दुष्कर्म के मामले में पीड़िता को सरकार की ओर से देय मुआवजा के भुगतान से जुड़ी शिकायत पर विभाग के नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि भारत सरकार के गजट में किये गये प्रावधान के अनुसार मुआवजा के भुगतान की कार्रवाई करें.
कोडरमा जिले के चाराडीह मौजा में बिहार सरकार द्वारा बसाये गये दर्जनों विस्थापितों को अभी भी भूखंड का रैयती पट्टा, जमीन का मालिकाना हक नहीं दिये जाने का मामला भी जनसंवाद में लाया गया था. इस पर सरकार के अपर सचिव ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को कहा कि सरकार की ओर से इस संबंध में तय की गयी नीति के अनुसार नियमानुसार जल्द से जल्द कार्रवाई की जाये.
हजारीबाग के चौपारण के चोरदाहा स्थित परिवहन विभाग में वर्ष 2014 से 2015 में तैनात गृह रक्षकों का मानदेय नहीं दिये जाने की शिकायत पर वाणिज्य कर विभाग के नोडल पदाधिकारी ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर सभी को बकाये का भुगतान कर दिया जायेगा.
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