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जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा समितियों के लिए जारी किये निर्देश, पंडाल के पास स्कूल या हॉस्पिटल हो, तो लाउडस्पीकर नहीं बजायें

रांची : जिला प्रशासन की विधि-व्यवस्था शाखा ने शुक्रवार को दुर्गा पूजा के आयोजकों के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किये हैं. इसमें कहा गया है कि पंडाल के निकट यदि विद्यालय या हॉस्पिटल हो, तो लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाये. पंडाल का निर्माण किसी मकान या संस्थान से पर्याप्त दूरी पर किया जाये. पंडाल […]

रांची : जिला प्रशासन की विधि-व्यवस्था शाखा ने शुक्रवार को दुर्गा पूजा के आयोजकों के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किये हैं. इसमें कहा गया है कि पंडाल के निकट यदि विद्यालय या हॉस्पिटल हो, तो लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाये. पंडाल का निर्माण किसी मकान या संस्थान से पर्याप्त दूरी पर किया जाये.
पंडाल निर्माण के दौरान यह भी ध्यान रखा जाये कि आम रास्ता व सड़क का अतिक्रमण न हो. पंडाल की ऊंचाई सुरक्षात्मक तरीके से सुनिश्चित की जाये ताकि, बिजली के तार या अन्य किसी कारण से पंडाल सुरक्षित रहे.
जिला प्रशासन ने आयोजकों को यह भी निर्देश दिया कि पंडाल के निकट मुख्य सड़क पर ऊपर की ओर किसी तरह का तोरणद्वार आदि का निर्माण न करें, जिससे यातायात में किसी प्रकार का व्यवधान आये. पंडाल निर्माण एवं विसर्जन के जुलूस के मार्ग में यदि मुहर्रम का अखाड़ा हो, तो अखाड़ा के रास्ते से पर्याप्त दूरी बनाकर पंडाल का निर्माण किया जाये. प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आयोजकों के लिये 23 बिंदु जारी किये हैं.
प्रशासन के निर्देश
  • पंडाल किसी विवादित स्थल पर न बनाया जाये और उपलब्ध जमीन पर चारों ओर खाली जगह छोड़कर ही पंडाल का निर्माण किया जाये.
  • पंडाल के निर्माण में नायलॉन, सिंथेटिक और ज्वलनशील सामग्री का उपयोग नहीं किया जाये.
  • पंडाल में प्रवेश एवं निकास के लिये अलग-अलग दरवाजे बनाये जायें.
  • यह भी ध्यान में रखा जाये कि पंडाल गैस गोदाम, ट्रांसफरमर, हाई टेंशन व रेलवे लाइन से पर्याप्त दूरी पर हो.
  • पंडाल में खोया-पाया की जानकारी के लिए अलग से व्यवस्था की जाये.
  • पंडाल के चारों ओर या अंदर-बाहर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमराें की व्यवस्था आयोजक को करनी है.
  • ध्वनि व धुआं रहित जेनेरेटर और पंडाल के निकट श्रद्धालुओं के लिये पेयजल की व्यवस्था की जाये.
  • पंडाल के मुख्य आयोजक एवं मुख्य कार्यकर्ताओं के नाम, पता, मोबाइल नंबर स्थानीय थाना को दिये जायें.
  • पंडाल के निकट सड़क पर पार्किंग स्थल न बनाया जाये, बल्कि पंडाल के पीछे खुले मैदान में यथासंभव पार्किंग का निर्माण कराया जाये.

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