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रांची : हत्या के अभियुक्त को उम्रकैद

रांची : एजेसी एसपी दुबे की अदालत ने हत्या करने अौर साक्ष्य छुपाने से संबंधित एक मामले में आरोपी बिरसा उरांव को उम्रकैद की सजा सुनायी है. उस पर एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह मामला गोंदा थाना से जुड़ा है. गोंदा थाना की पुलिस ने पांच अक्तूबर 2017 […]

रांची : एजेसी एसपी दुबे की अदालत ने हत्या करने अौर साक्ष्य छुपाने से संबंधित एक मामले में आरोपी बिरसा उरांव को उम्रकैद की सजा सुनायी है. उस पर एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह मामला गोंदा थाना से जुड़ा है. गोंदा थाना की पुलिस ने पांच अक्तूबर 2017 को कांके डैम से अविनाश उर्फ रानू की लाश बरामद की थी. जांच में पता चला कि मृतक रानू का हेसल पंडरा निवासी बिरसा उरांव नामक व्यक्ति की पत्नी किरण से अवैध संबंध था.
किरण पूर्व में अविनाश के घर पर घरेलू काम करती थी. बिरसा को जब यह पता चला, तो वह किरण के साथ नावा सोसो नामक दूसरी जगह पर रहने लगा. अविनाश वहां भी आकर किरण से मिलने लगा था. इसके बाद बिरसा ने अविनाश की हत्या की योजना बना ली. उसने योजनाबद्ध तरीके से अविनाश को कांके डैम के पास बुलाया अौर पानी में धकेल कर उसकी हत्या कर दी.

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