लालू को जाना होगा जेल, जमानत अवधि बढ़ाने से हाईकोर्ट का इन्कार
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :25 Aug 2018 4:44 AM (IST)
विज्ञापन

चारा घोटाला. झारखंड हाईकोर्ट ने 30 अगस्त को सरेंडर करने को कहा रांची : झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को चारा घोटाले के तीन मामलों में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद प्रमुख लालू प्रसाद की ओर से दायर क्रिमिनल याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी और […]
विज्ञापन
चारा घोटाला. झारखंड हाईकोर्ट ने 30 अगस्त को सरेंडर करने को कहा
रांची : झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को चारा घोटाले के तीन मामलों में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद प्रमुख लालू प्रसाद की ओर से दायर क्रिमिनल याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी और सीबीआई का पक्ष सुनने के बाद औपबंधिक जमानत की अवधि बढ़ाने से इन्कार कर दिया. अदालत ने प्रार्थी के आग्रह को खारिज करते हुए उन्हें 30 अगस्त तक सीबीआई की विशेष अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि जरूरत पड़ेगी, तो प्रार्थी का इलाज रिम्स में हो सकता है. डॉक्टरों से परामर्श लिया जा सकता है. इससे पूर्व सीबीआई की ओर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने अदालत में प्रार्थी की मेडिकल कंडीशन से संबंधित रिपोर्ट दायर की. उन्होंने
सीबीआई ने मुंबई जाकर खंगाली लालू की मेडिकल रिपोर्ट –
लालू को जाना…
बताया कि कोर्ट के निर्देश के आलोक में उनकी मेडिकल कंडीशन को सीबीआई ने वेरीफाई किया है. उनके जीवन पर खतरा नहीं है. उनकी वैसी स्थिति नहीं है कि उन्हें अस्पताल में रहना पड़े. रिम्स में भी उनका इलाज संभव है. प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता चितरंजन सिन्हा, अधिवक्ता प्रभात कुमार ने सीबीआई की दलील का विरोध किया. कहा गया कि प्रार्थी को कई गंभीर बीमारियां हैं. औपबंधिक जमानत मिलने पर लालू को पहली बार 23 मई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में उनका अॉपरेशन हुआ था.
मधुमेह बढ़ने के कारण लालू ठीक नहीं हो पा रहे हैं. उन्हें इन्फेक्शन का भी गंभीर खतरा बना हुआ है. वे फिलहाल वहां भर्ती हैं. उन्हें ठीक होने तक विशेषज्ञ डॉक्टरों की लगातार निगरानी में रहने की आवश्यकता है. प्रार्थी की ओर से आइए दायर कर मेडिकल ग्राउंड पर और तीन माह के लिए औपबंधिक जमानत अवधि बढ़ाने का आग्रह किया गया था.
उल्लेखनीय है कि इससे पहले हाईकोर्ट ने 11 मई को चारा घोटाले के आरसी- 38ए/96, आरसी-64ए/96 व आरसी-68ए/96 मामले में लालू प्रसाद को छह सप्ताह की सशर्त औपबंधिक जमानत प्रदान की थी. इसके बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस की अदालत ने तीन जुलाई तक औपबंधिक जमानत की अवधि बढ़ायी थी. फिर लालू प्रसाद की औपबंधिक जमानत पुन: छह सप्ताह के लिए बढ़ायी गयी थी. इसके बाद अदालत ने एक-एक सप्ताह के लिए औपबंधिक जमानत की अवधि बढ़ायी थी.
स्वास्थ्य संबंधी दलील खारिज, जरूरत पड़ने पर इलाज रिम्स में करवाने का आदेश
उधर, रेलवे होटल धनशोधन में ईडी की कार्रवाई लालू, राबड़ी, तेजस्वी के खिलाफ आरोपपत्र दायर
ईडी ने आईआरसीटीसी होटल आवंटन धनशोधन मामले में शुक्रवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और अन्य के खिलाफ पहला आरोपपत्र दायर किया. धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत यहां की एक विशेष अदालत के समक्ष दायर इस आरोपपत्र में ईडी ने लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव, राजद नेता पीसी गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता, लारा प्रोजेक्ट्स नाम की एक कंपनी व 10 अन्य को नामजद किया है.
क्या है अारोप
ईडी का आरोप है कि पुरी व रांची स्थित रेलवे के दो होटलों के अधिकारों के सब-लीज कोचर के स्वामित्व वाली मेसर्स सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को दिये जाने में लालू व आईआरसीटीसी के अफसरों ने अपने पदों का दुरुपयोग किया. होटल के सब-लीज के बदले पटना के एक प्रमुख स्थान की 358 डेसिमल जमीन फरवरी, 2005 में मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को दे दी गयी थी.
44 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हो चुकी है कुर्क
आरोपपत्र के मुताबिक यह गौर करने लायक है कि राबड़ी देवी की ओर से शेयरों की खरीद के लिए इस्तेमाल किया गया धन सवालों के घेरे में है और तेजस्वी ने जिनसे शेयर खरीदे, उन्होंने वह शेयर अपने पास होने से इन्कार किया है. ईडी ने कहा कि उसने इस मामले में अब तक 44 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है. सीबीआई ने भी कुछ समय पहले इस मामले में एक आरोपपत्र दायर किया था.
ईडी ने कहा
मामूली कीमत पर खरीदा था शेयर
ईडी ने आरोपपत्र में कहा है कि काफी महंगी जमीन से लैस वह कंपनी धीरे-धीरे राबड़ी देवी और तेजस्वी को ट्रांसफर कर दी गयी. मामूली कीमत पर शेयर खरीद कर ऐसा किया गया. जमीन हासिल करने के लिए इस्तेमाल में लायी गयी धनराशि संदिग्ध स्रोत से आयी थी और मेसर्स अभिषेक फाइनांस कंपनी लिमिटेड नाम
ईडी ने कहा- मामूली…
की एक एनबीएफसी का इस्तेमाल करके पीसी गुप्ता से जुड़ी कंपनियों के जरिये उसका धनशोधन किया गया था. इसके बाद राबड़ी देवी और तेजस्वी ने काफी कम कीमत पर मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के शेयर खरीदे थे.
हर हाल में समर्पण करने का आदेश
सुनवाई के दौरान लालू के वकील ने अनुरोध किया कि अस्थायी जमानत की अवधि को कम से कम 30 अगस्त तक बढ़ा दिया जाये, ताकि वह सीबीआई कोर्ट में आत्मसमर्पण कर सकें. हाईकोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया अौर किसी भी सूरत में इस दिन समर्पण करने का आदेश दिया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




