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रांची : तीन अभियुक्तों को पांच साल की सजा
रांची : एजेसी राजीव आनंद की अदालत ने अवैध हथियार के साथ पकड़े गये तीन अभियुक्तों मिथुन राम उर्फ मिथिलेश राम, धोधिया उरांव उर्फ बौना अौर सुंदर दास को पांच साल जेल की सजा सुनायी है. मिथिलेश राम अौर धोधिया उरांव पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन […]
रांची : एजेसी राजीव आनंद की अदालत ने अवैध हथियार के साथ पकड़े गये तीन अभियुक्तों मिथुन राम उर्फ मिथिलेश राम, धोधिया उरांव उर्फ बौना अौर सुंदर दास को पांच साल जेल की सजा सुनायी है.
मिथिलेश राम अौर धोधिया उरांव पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सुंदर दास पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह मामला बेड़ो थाना कांड संख्या 10/16 दिनांक 8/2/16 से संबंधित है. बेड़ो थाना की पुलिस ने बेड़ो के बगियाटोली में छापेमारी कर एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन अपराधियों को पकड़ा था. जांच में मिथिलेश राम अौर धोधिया उरांव के पास से पिस्तौल अौर गोली बरामद हुई थी. जबकि सुंदर दास के पास से केवल गोली बरामद हुई थी.
मामले में छह अप्रैल 2016 को चार्जशीट दायर हुआ था जबकि 24 अगस्त 2016 को चार्जफ्रेम हुआ था. मामले में अभियोजन की अोर से दस गवाही करायी गयी थी. अदालत ने तीनों को आर्म्स एक्ट के विभिन्न धाराअों के तहत दोषी करार दिया था
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