रांची : मॉब लिंचिंग के मामले में तीन लाख तक मुआवजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 22 Aug 2018 6:08 AM
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रांची : कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग व मॉब वायलेंस में पीड़ित को 50 हजार से तीन लाख रुपये तक का मुआवजा देने का फैसला किया है. कैबिनेट में झारखंड विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2016 में संशोधन प्रस्ताव पर मंजूरी दी गयी. उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में तैयार किये गये प्रावधान पर कैबिनेट ने सहमति […]
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रांची : कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग व मॉब वायलेंस में पीड़ित को 50 हजार से तीन लाख रुपये तक का मुआवजा देने का फैसला किया है. कैबिनेट में झारखंड विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2016 में संशोधन प्रस्ताव पर मंजूरी दी गयी. उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में तैयार किये गये प्रावधान पर कैबिनेट ने सहमति दी. इसके तहत मॉब लिंचिंग व मॉब वायलेंस में मृत या घायल व्यक्ति के लिए मुआवजा तय किया गया है.
तेजाब के हमले में घायल या दुष्कर्म पीड़िता के लिए तीन लाख रुपये मुआवजा की व्यवस्था की गयी है. मॉब लिंचिंग में मृत व्यक्ति के परिजनों को दो लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है. वहीं, भीड़ के शिकार व्यक्ति को हुई क्षति के आधार पर मुआवजे की रकम निर्धारित की गयी है.
पहाड़डीहा सोना खान मैथन इस्पात लिमिटेड को : इसके अलावा अन्य निर्णय में कैबिनेट ने पश्चिम सिंहभूम जिला के पहाड़डीहा स्वर्ण खनिज ब्लॉक का कंपोजिट लाइसेंस मैथन इस्पात लिमिटेड, कोलकाता को देने का फैसला किया.
रेवेन्यू रिकाॅर्ड के हिसाब से पहाड़डीहा स्वर्ण ब्लॉक का कुल रकबा 272.65 हेक्टेयर है. इ-नीलामी के माध्यम से मैथन इस्पात लिमिटेड ने इस खनिज ब्लॉक के लिए सर्वाधिक बोली लगायी थी, जो प्रेषित किये जानेवाले खनिज के कुल मूल्य का 28.10 फीसदी है.
कंपनी ने निविदा शर्तों के अनुसार 2.15 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी दी है. वन प्रमंडल पदाधिकारी पोड़ाहाट द्वारा पहाड़डीहा स्वर्ण ब्लॉक के लिए 14.202 हेक्टेयर वनभूमि पर पाेड़ाहाट वन प्रमंडल के आनंदपुर वन क्षेत्र के अंतर्गत तेंतारी और रूधिकोचा मौजा में कुल चार बोर होल्स ड्रिलिंग करने की अनुमति दी गयी है.
वाजपेयी के निधन पर जताया शोक : कैबिनेट में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर शोक जताया गया. बैठक की शुरुआत में ही राज्य की सवा तीन करोड़ जनता की ओर से शोक प्रकट करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया.
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