रांची: अनिता प्रसाद और निर्मला प्रसाद ने चारा घोटाले में सीबीआइ द्वारा जब्त किये गये छह लाख रुपये के जेवर पर अपना दावा किया है. दोनों की ओर से सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत में आवेदन दाखिल किया गया है. इसमें कहा गया है कि सीबीआइ द्वारा जब्त जेवरात ‘स्त्री धन’ है, इसलिए इसे उन्हें वापस किया जाये. सीबीआइ ने वर्ष 1996 में बैंक ऑफ मदुरई की कोलकाता शाखा से इसे जब्त किया था.
जेवरात बैंक के लॉकर में रखे गये थे. लॉकर अनिता प्रसाद और निर्मला प्रसाद के नाम से आवंटित था. जेवर पर स्त्री धन बता कर अपना दावा पेश किये जाने के बाद सीबीआइ ने दोनों महिलाओं से पति का नाम जानना चाहा है. अनिता प्रसाद चारा घोटाले के आरसी 20 ए/96 के मुजरिम गौरीशंकर प्रसाद की पत्नी हैं, जबकि निर्मला प्रसाद अनिता प्रसाद की बहन हैं.
सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश ने इस मामले में फैसला सुनाते वक्त जब्त गोल्ड बांड के अलावा चोरी के पैसों से खरीदे गये जेवरात को सरकारी खजाने में जमा कराने का निर्देश दिया था. इसके अनुपालन में सीबीआइ ने 2.02 क्विंटल सोना सरकारी खजाने में जमा कराने के लिए अदालत में आवेदन दिया था.
इसके बाद त्रिपुरारी मोहन की ओर से एक आवेदन देकर सीबीआइ द्वारा जब्त 49 किलो 475 ग्राम सोने को अपनी पैतृक संपत्ति बताया गया था. सीबीआइ द्वारा जब्त गोल्ड बांड और जेवर पर मुजरिमों या उसके परिजनों की ओर से दावा पेश किये जाने की वजह से अदालत ने इसे सरकारी खजाने में जमा कराने से संबंधित सीबीआइ के आवेदन पर फैसला नहीं किया है.