सीएसआर के तहत क्या-क्या कार्य किये गये : हाइकोर्ट

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 01 Aug 2018 2:42 AM

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रांची : हाइकोर्ट में मंगलवार को चतरा के टंडवा में सीसीएल के आम्रपाली प्रोजेक्ट में कोल ब्लास्टिंग से मकानों के क्षतिग्रस्त होने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सीसीएल को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने पूछा […]

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रांची : हाइकोर्ट में मंगलवार को चतरा के टंडवा में सीसीएल के आम्रपाली प्रोजेक्ट में कोल ब्लास्टिंग से मकानों के क्षतिग्रस्त होने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सीसीएल को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने पूछा कि प्रभावित इलाके में सीएसआर के तहत क्या-क्या कार्य किये गये है. शपथ पत्र के माध्यम से जानकारी देने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी आशुतोष मिश्रा ने जनहित याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि आम्रपाली प्रोजेक्ट के तहत बलास्टिंग से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गये हैं. मकानों की मरम्मत व मुआवजे की मांग की गयी है.

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