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रांची : 48 घंटे में अशोक नगर के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के ट्रेड लाइसेंस रद्द करने का आदेश

रांची : कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की सचिव पूजा सिंघल ने अशोक नगर आवासीय कॉलोनी स्थित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का लाइसेंस 24 घंटे के अंदर रद्द करने का निर्देश रांची नगर निगम को दिया है. आदेश के आलोक में यहां 23 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का लाइसेंस रद्द भी कर दिया गया है. अब तक 51 […]

रांची : कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की सचिव पूजा सिंघल ने अशोक नगर आवासीय कॉलोनी स्थित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का लाइसेंस 24 घंटे के अंदर रद्द करने का निर्देश रांची नगर निगम को दिया है. आदेश के आलोक में यहां 23 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का लाइसेंस रद्द भी कर दिया गया है. अब तक 51 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नगर निगम ने चिह्नित किया है.
अशोक नगर हाउसिंग सोसाइटी में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन की समीक्षा विभागीय सचिव पूजा सिंघल ने सोमवार को की.
इसमें रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे, सहकारिता विभाग के निबंधक श्रवण साय, आवास बोर्ड के सचिव और सहकारिता विभाग के अधिकारियों हिस्सा लिया. बैठक में सभी 508 प्लॉट का पूरा ब्योरा देने का निर्देश दिया गया. अशोक नगर परिसर में चल रहे व्यावसायिक गतिविधि की जानकारी देने का काम सोसाइटी का भी है. ऐसे में सोसाइटी को शो-कॉज जारी करते हुए यह जानकारी देने को कहा गया है कि अब तक उन्होंने क्या-क्या किया? अगर सोसाइटी ने झारखंड को-ऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट-41 के तहत ऐसा नहीं किया है, तो उस पर भी दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.
लंबी अवधि में दी गयी लीज के मामले की जांच का आदेश : विभागीय सचिव ने बैठक में लंबी अवधि में दी गयी लीज के मामले की जांच करने का आदेश भी सहकारिता विभाग के अधिकारियों को दिया है. 1964 में जब हाउसिंग सोसाइटी का गठन किया गया था, तो यहां आवासीय परिसर बनाये जाने का जिक्र था.
यह भी तय था कि यहां उन्हीं लोगों को जमीन मिलेगा, जिनका आठ किलोमीटर की परिधि में पति या पत्नी के नाम जमीन नहीं हो. ऐसे लोगों को भी चिह्नित करने का आदेश दिया गया है. समीक्षा बैठक के दौरान टाइटल ट्रांसफसर के मामले भी आये.
इसके तत्काल बंद करते हुए सोसाइटी को कारण बताओ, नोटिस देने का आदेश दिया गया है. सभी अधिकारियों को व्यावसायिक परिसर चलाने वाले संस्थानों को जियो टैगिंग के साथ रिपोर्ट देने को कहा गया है. इसमें खाता और प्लाट नंबर का भी जिक्र होगा. भविष्य में किसी प्रकार का ट्रेड लाइसेंस नहीं देने का निर्देश दिया गया.

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