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रांची : जांच अधिकारी ने आर्म्स एक्ट के आरोपी के खिलाफ नहीं दी गवाही, बरी
रांची : आर्म्स एक्ट मामले में आरोपी मो आरिफ उर्फ रिंकू खान को एजेसी राजीव आनंद की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. इस मामले में आरिफ के खिलाफ सूचक, जांच पदाधिकारी सहित कई गवाहों ने गवाही नहीं दी. इतना ही नहीं अदालत में आरोपी से जब्त हथियार की सीजर लिस्ट भी […]
रांची : आर्म्स एक्ट मामले में आरोपी मो आरिफ उर्फ रिंकू खान को एजेसी राजीव आनंद की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. इस मामले में आरिफ के खिलाफ सूचक, जांच पदाधिकारी सहित कई गवाहों ने गवाही नहीं दी.
इतना ही नहीं अदालत में आरोपी से जब्त हथियार की सीजर लिस्ट भी प्रस्तुत नहीं की गयी. अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को रिहा कर दिया. साथ ही फैसले की कॉपी डीजीपी, साउथ छोटानागपुर जोन के डीआइजी अौर सीआइडी के एसपी को भेजने का निर्देश दिया है ताकि वे उन पदाधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले, जिन्होंने अदालत में गवाही नहीं दी. यह मामला नामकुम थाना कांड संख्या 27/2014 दिनांक 2/2/2014 से संबंधित है.
नामकुम थाना प्रभारी विनोद कुमार को सूचना मिली थी कि दो फरवरी 2014 को मो आरिफ उर्फ रिंकू खान ने मो फिरोज पर मौलाना आजाद कॉलोनी, आयसा नगर में गोली चलायी है. इसके बाद मो आरिफ को गिरफ्तार किया गया. उसके पास से देसी पिस्तौल, गोली अौर चाकू बरामद हुआ था. पूछताछ में पता चला था कि जमीन विवाद में मो आरिफ ने गोली चलायी थी.
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