रांची: झारखंड के अधिवक्ताओं को पेंशन देने का फैसला अब तक लागू नहीं हो पाया है. प्रत्येक माह 5,000 रुपये पेंशन भुगतान किया जाना है. पिछले 10 माह से पेंशन के लिए चयनित वरीय अधिवक्ता व अधिवक्ता पेंशन भुगतान के इंतजार में हैं.
झारखंड राज्य बार काउंसिल (जेएसबीसी) ने वर्ष 2013 में पेंशन देने का निर्णय लिया था. पेंशन राशि का भुगतान अगस्त माह से होना था, लेकिन अब तक पेंशनधारी अधिवक्ताओं के खाते में राशि का भुगतान नहीं किया गया है. प्राथमिक चरण में 99 अधिवक्ताओं ने पेंशन पाने का दावा किया था. निर्धारित शुल्क व सभी जरूरी दस्तावेज दुरुस्त पाने के बाद 24 अधिवक्ताओं को काउंसिल ने तत्काल पेंशन शुरू करने का निर्णय लिया. काउंसिल द्वारा लिया गया निर्णय अब तक लंबित है.
काउंसिल ने प्रस्ताव पारित कर पेंशन भुगतान करने का निर्णय लिया था. पेंशन कमेटी ने 24 पेंशनधारियों की सूची महाधिवक्ता आरएस मजूमदार को भेज दी है. उन्होंने आश्वस्त किया था कि काउंसिल के प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेने की पहल करेंगे.
राजेश कुमार शुक्ला, उपाध्यक्ष स्टेट बार काउंसिल