रांची : एजेसी सुनील कुमार सिंह की अदालत ने युवती को गोली मारने के अभियुक्त अशोक कुमार राम को सात साल की सश्रम सजा सुनायी है. अभियुक्त पर छह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. अशोक ने अपने पड़ोस में रहनेवाली युवती को प्रेम प्रसंग में गोली मार दी थी. युवती से वह पांच वर्षों से प्रेम करता था. घटना के एक माह पूर्व युवती ने उससे बातचीत करना छोड़ दिया था. 15 जुलाई 2015 को उसने युवती को मिलने के लिए बुलाया. इस दौरान युवती ने उससे कहा कि उसे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना है. यह भी कहा कि वह गंवार है. युवती ने कहा कि वह पढ़ना चाहती है इसलिए अब उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती.
इस बात पर अभियुक्त अशोक राम गुस्से में आ गया. उसने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली अौर कहा कि तुम मेरी नहीं, तो किसी और की नहीं हो सकती. उसने युवती को गोली मार दी. गोली लगते ही युवती गिर गयी. अशोक पास ही एक झाड़ी में छिप गया. आसपास के लोग वहां पहुंचे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गयी. युवती को अस्पताल ले जाया गया. बाद में अशोक को गिरफ्तार कर लिया गया. उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल पिस्तौल को भी बरामद किया किया. मामले में अभियोजन की ओर से दस लोगों की गवाही दर्ज करायी गयी.