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मामला झारखंड में जंगलों व बाघों की कमी का, पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में फिलहाल नहीं बनेंगी फोर लेन सड़कें

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को राज्य में जंगलों व पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की कमी काे लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को उठाये गये कदमों की पूरी जानकारी देने को कहा. चलायी जा रही […]

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को राज्य में जंगलों व पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की कमी काे लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को उठाये गये कदमों की पूरी जानकारी देने को कहा.
चलायी जा रही योजनाओं की वर्तमान स्थिति से अवगत कराने की बात कही. मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव की जनवरी व मार्च में हुई बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी पेश करने को कहा गया. खंडपीठ ने सरकार को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया.
इससे पूर्व राज्य सरकार की अोर से खंडपीठ को बताया गया कि पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र से फोर लेन सड़क बनाने की पूर्व योजनाओं को रोक दिया गया है. पूर्व में सरकार ने सड़क निर्माण का निर्णय लिया था. कैबिनेट ने मंजूरी भीदी थी, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट पर प्रशासनिक रोक लगा दी गयी है. सुनवाई के दाैरान सरकार की ओर से उक्त जानकारी दी गयी.
यह भी बताया गया कि टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में गांवों के पुनर्वास के संबंध में मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव दोनों ने अलग-अलग बैठकें की हैं. परियोजनावाले इलाके में वाच टावर बनाया जा रहा है. पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी विकास कुमार महतो ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों व जंगल की कमी का मामला उठाया है.

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