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रांची : फ्री होल्ड पर जमीन देगा आवास बोर्ड
जमीन या फ्लैट के हस्तांतरण के लिए बोर्ड की अनुमति जरूरी नहीं होगी नक्शा पास कराने के लिए खत्म होगी बोर्ड की स्वीकृति रांची : झारखंड राज्य आवास बोर्ड की राज्य भर की जमीनों व फ्लैटों में रहनेवालों को सरकार फ्री होल्ड करने की तैयारी में है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार […]
जमीन या फ्लैट के हस्तांतरण के लिए बोर्ड की अनुमति जरूरी नहीं होगी
नक्शा पास कराने के लिए खत्म होगी बोर्ड की स्वीकृति
रांची : झारखंड राज्य आवास बोर्ड की राज्य भर की जमीनों व फ्लैटों में रहनेवालों को सरकार फ्री होल्ड करने की तैयारी में है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट भेजने की तैयारी चल रही है. प्रस्ताव में आवास बोर्ड द्वारा फ्री होल्ड जमीन देने के बाद आम लोगों को मिलने वाले लाभ पर भी चर्चा की गयी है. कहा गया है कि फ्री होल्ड पर जमीन या फ्लैट के हस्तांतरण के लिए बोर्ड की अनुमति जरूरी नहीं होगी. नक्शा पास कराने के लिए भी बोर्ड की स्वीकृति की अनिवार्यता समाप्त हो जायेगी. नगर विकास विभाग ने प्रस्ताव पर बोर्ड से दो बिंदुओं पर जानकारी मांगी है. पूछा है कि फ्री होल्ड करने के बाद लैंड यूज में बदलाव होगा या नहीं और फ्री होल्ड पर एक व्यक्ति एक से ज्यादा प्लॉट या फ्लैट खरीद सकता है या नहीं.
बिहार की तर्ज पर की जा रही है व्यवस्था
आवास बाेर्ड द्वारा फ्री होल्ड पर जमीन या फ्लैट देने की व्यवस्था बिहार की तर्ज पर की जा रही है. बिहार में वर्ष 2015 से यह व्यवस्था लागू है. कैबिनेट द्वारा बोर्ड के प्रस्ताव को स्वीकृति देने पर राज्य के कई शहरों में मौजूद जमीन और फ्लैट को इनमें रहनेवालों को हमेशा के लिए स्थानांतरित कर दिया जायेगा. इसके तहत रांची, हजारीबाग, धनबाद समेत अन्य जिलों में बोर्ड की मौजूदा संपत्ति के लीजधारकों को भी लाभ मिलेगा.
जमीन ट्रांसफर होने से आसानी से बेच सकेंगे
फ्री-होल्ड पर जमीन ट्रांसफर होने से जमीन मालिक आसानी से इसे बेच सकेंगे. वर्तमान में इसे बेचने के लिए आवास बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ती है और जमीन का आधा पैसा भी बोर्ड में जमा करना होता है. यह उनकी अपनी मिलकियत हो जायेगी. इसे वे अपनी संपत्ति के तौर पर कहीं भी दिखा सकते हैं. साथ ही इस पर बैंक से लोन भी प्राप्त कर सकते हैं. अभी लीज होल्ड की जमीन पर बैंक से लोन नहीं मिलता है.
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