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रांची : फर्जी प्रमाण-पत्र पर आरक्षण का लाभ लेनेवालों पर होगी कार्रवाई
रांची : फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर विभिन्न शासकीय व सार्वजनिक उद्यमों में आरक्षण का लाभ उठा कर नौकरी हासिल करनेवालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त व उपायुक्तों को पत्र भेजा है. इसमें […]
रांची : फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर विभिन्न शासकीय व सार्वजनिक उद्यमों में आरक्षण का लाभ उठा कर नौकरी हासिल करनेवालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त व उपायुक्तों को पत्र भेजा है. इसमें कहा गया है कि अगर फर्जी जाति प्रमाण-पत्र का गलत लाभ उठा कर किसी ने नौकरी हासिल की है, तो तत्काल उस पर कठोर कार्रवाई की जाये.
आयोग ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है. इसमें लिखा है कि आयोग में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर विभिन्न शासकीय व सार्वजनिक उद्यमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों आदि सेवाअों में आरक्षण का गलत लाभ उठा कर भर्ती के कई मामले सामने आ रहे हैं.
ऐसे मामलों के प्रकाश में आने पर संबंधित विभाग सबसे पहले उन जाति प्रमाण पत्रों की जांच कराते हैं. प्रमाण पत्र फर्जी होने की पुष्टि होने पर अनुचित लाभ लेने वाले पर कार्रवाई की जाती है. इस प्रकरण में आयोग ने पाया है कि जाति प्रमाण पत्र प्राय: तहसीलदार, उप जिलाधिकारी या जिलों में उनके समकक्ष अधिकारियों के द्वारा निर्गत किये जाते हैं. प्रमाण पत्र की वैधता की जांच भी इन्हीं के स्तर पर की जाती है. ऐसे में अक्सर इनके द्वारा जांच रिपोर्ट देने में अत्यधिक विलंब किया जाता है.
आयोग ने लिखा है कि उसकी अपेक्षा है कि सत्यापन का कार्य एक से तीन माह में समयबद्ध हो. साथ ही इसका दायित्व भी संबंधित जिलाधिकारी को दिया जाये. फर्जी पाये जानेवाले का जाति प्रमाण पत्र तत्काल निरस्त करके संबंधित विभाग को एक से तीन माह के अंदर सूचित करने की जिम्मेदारी भी जिलाधिकारी की हो.
वहीं फर्जी सर्टिफिकेट जारी करनेवाले सभी कर्मचारी-अधिकारी के विरुद्ध भी तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाये. कर्मियों पर अनुशासनिक कार्रवाई के साथ ही अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति एक्ट के तहत कार्रवाई को करने को कहा गया है. इतना ही नहीं कर्मी जितने दिन नौकरी करते हैं, उतने दिन का पैसा सूद सहित वसूलने का सुझाव भी आयोग ने दिया है.
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